पुणे, दिसंबर (जिमाका)
कोविड-19 के कारण होने वाली संक्रामक परिस्थिति को देखते हुए और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर विचार करते हुए 31 दिसंबर 2020 और नए साल का स्वागत अत्यंत सादगी से करें। यह निर्देश जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने दिए हैं।
डॉ. देशमुख ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत की गई है व उपधारा 2 (ए) के अनुसार कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट उक्त प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं। राज्य सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक काननू 1987 दिनांक 13 मार्च, 2020 से लागू कर अनुभाग 2, 3 व 4 के प्रावधानों पर अमल करने के लिए अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, राजस्व और वन, आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास के आदेश से राज्य में सभी महानगरपालिका क्षेत्रों में 5 जनवरी 2021 तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।
कोविड-19 के कारण होने वाली संक्रामक परिस्थिति को देखते हुए और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर विचार करते हुए 31 दिसंबर 2020 और नए साल का स्वागत अत्यंत सादगी से करें। यह निर्देश जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने दिए हैं।
डॉ. देशमुख ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत की गई है व उपधारा 2 (ए) के अनुसार कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट उक्त प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं। राज्य सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक काननू 1987 दिनांक 13 मार्च, 2020 से लागू कर अनुभाग 2, 3 व 4 के प्रावधानों पर अमल करने के लिए अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, राजस्व और वन, आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास के आदेश से राज्य में सभी महानगरपालिका क्षेत्रों में 5 जनवरी 2021 तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।

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