पुणे, मई (ह.ए. प्रतिनिधि)
कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु फेस मास्क नहीं पहनने वाले 224 रेल यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया है। पुणे रेल मंडल ने 18 अप्रैल से 3 मई तक 16 दिनों की अवधि में बिना फेस मास्क वाले लोगों से जुर्माने के रूप में रुपए 64130/- की राशि वसूल की है। यात्रियों को जुर्माने की रसीद के साथ मुफ्त में मास्क भी दिए जा रहे हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों में जागरुकता आएगी और वे महामारी की गंभीरता को भी समझेंगे।
कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में तथा रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहनें। स्टेशन तथा ट्रेनों में इधर उधर नहीं थूंके और गंदगी नहीं करें। साफ सफ़ाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।
आइए हम सभी कोरोना वायरस के प्रसार एवम् संक्रमण से स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी बचाएं। यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु फेस मास्क नहीं पहनने वाले 224 रेल यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया है। पुणे रेल मंडल ने 18 अप्रैल से 3 मई तक 16 दिनों की अवधि में बिना फेस मास्क वाले लोगों से जुर्माने के रूप में रुपए 64130/- की राशि वसूल की है। यात्रियों को जुर्माने की रसीद के साथ मुफ्त में मास्क भी दिए जा रहे हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों में जागरुकता आएगी और वे महामारी की गंभीरता को भी समझेंगे।
कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में तथा रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहनें। स्टेशन तथा ट्रेनों में इधर उधर नहीं थूंके और गंदगी नहीं करें। साफ सफ़ाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।
आइए हम सभी कोरोना वायरस के प्रसार एवम् संक्रमण से स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी बचाएं। यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।

0 टिप्पणियाँ