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कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए : जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ए.एस. कांबले

पुणे, जुलाई (जिमाका)

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए जिले में शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी आस्थापनों में आंतरिक शिकायत निवारण समितियां गठित की जाएं। यह आह्वान जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती ए.एस.कांबले ने एक विज्ञप्ति द्वारा किया है। 
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा (प्रतिबंध, निषिद्ध व निवारण) 2013 व दिनांक 9 दिसंबर 2013 के नियम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जिस आस्थापना में 10 या 10 से ज्यादा अधिकारी / कर्मचारियों का समावेश होगा, ऐसे पुणे जिले के शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडल, आस्थापना, संस्था, शाखा की शासन ने स्थापन की होगी या उनके नियंत्रण में होगी या पूर्ण या अशंतः प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निधि शासन द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण या शासकीय कंपनी या नगरपरिषद या सहकारी संस्था सभी आस्थापना, साथ ही कोई भी निजी क्षेत्र का संगठन या निजी उद्यम, संस्था एंटरप्राइजेस, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, उत्पादक आपूर्ति बिक्री के साथ वाणिज्य, व्यवसायिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य आदि सेवा या वित्तीय कामकाज करनेवाला यूनिट या सेवा आपूर्तिधारक, अस्पताल, सुश्रुषालये, क्रीड़ा संस्था, प्रेक्षागृह, क्रीड़ा संकुल आदि जगहों पर या अधिनियम में उल्लिखित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कार्यालयों के कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध, निषिद्ध व निवारण) 2013 व दिनांक 9 दिसंबर 2013 के नियम कानून के कार्यान्वयन के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति की स्थापना करना व इस अधिनियम के तहत कार्यालय के सामने समिति बोर्ड लगाना कानूनन अनिवार्य है।
आंतरिक शिकायत निवारण समिति के गठन की घोषणा कार्यालय ने पहले भी की थी,  परंतु अभी तक कई सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में अभी भी आंतरिक शिकायत निवारण समितियां स्थापित नहीं की गई हैं, ऐसा शासन के निदर्शन में आया है। तद्नुसार उपर्युक्त कार्यालयों द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसरण कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही समिति के गठन का प्रतिवेदन (अहवाल) दिनांक 30 अगस्ट 2021 तक जिला महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, 29/2, गुलमर्ग पार्क, को-ऑपरेटिव   हाउसिंग सोसाइटी, तीसरी मंजिल, विजय बेकरी के पास, सोमवार पेठ, पुणे-411011 कार्यालय में पेश करें। यदि उपर्युक्त कार्यालय आंतरिक शिकायत निवारण समिति की स्थापना की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1 सितंबर 2021 के बाद अधिनियम की धारा 26 (ए) के अनुसार 50,000/- रुपये की राशि संबंधित आस्थापना से वसूल की जाएगी।
साथ ही कार्यालय के सामने समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के नाम एवं दूरभाष नम्बरोंवाला एक बोर्ड भी लगाया जाना चाहिए। समिति के गठन की सूचना इस अधिनियम की धारा 4(2) एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 19 जून 2014 को दिया किया गया है। आंतरिक शिकायत निवारण समिति की त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को समय पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न अगर कार्यालय में महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल में परेशान किया जाता है (प्रतिबंध, निषिद्ध व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत Sexual Harassment electronic Box (SHEBOX)  ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली को अपनी शिकायत की रिपोर्ट करें। यह अपील जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती ए.एस. कांबले ने की है।

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