पाकिस्तान की संसद ने कल अपनी संयुक्त बैठक में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया कराने से इंकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जुलाई, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को प्रभावी समीक्षा और दोबारा विचार करने का आदेश दिया था।
0 टिप्पणियाँ