पुणे, दिसंबर (ह.ए. प्रतिनिधि)
पुणे रेल मंडल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर इस वर्ष 17 अप्रैल से 27 दिसंबर तक की अवधि में 2,729 रेल यात्रियों को जुर्माना किया गया है। इन लोगों से जुर्माने के रूप में 6 लाख 48 हजार 650 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने पर रसीद के साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों में जागरुकता आएगी और वे महामारी की गंभीरता को भी समझेंगे।
कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में तथा रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहनें। स्टेशन तथा ट्रेनों में इधर-उधर नहीं थूंके और गंदगी भी नहीं करें। साफ-सफ़ाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।
आइए हम सभी कोरोना वायरस के प्रसार एवम् संक्रमण से स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी बचाएं। यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
पुणे रेल मंडल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर इस वर्ष 17 अप्रैल से 27 दिसंबर तक की अवधि में 2,729 रेल यात्रियों को जुर्माना किया गया है। इन लोगों से जुर्माने के रूप में 6 लाख 48 हजार 650 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने पर रसीद के साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों में जागरुकता आएगी और वे महामारी की गंभीरता को भी समझेंगे।
कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में तथा रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहनें। स्टेशन तथा ट्रेनों में इधर-उधर नहीं थूंके और गंदगी भी नहीं करें। साफ-सफ़ाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।
आइए हम सभी कोरोना वायरस के प्रसार एवम् संक्रमण से स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी बचाएं। यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
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