मुंबई, फरवरी (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए आरटीई 25% प्रवेश प्रक्रिया का संभावित कार्यक्रम प्रकाशित किया गया है, इसलिए अभिभावकों को 01 फरवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन भरने की सूचना दी गई थी। हालांकि, कुछ अपरिहार्य कारणों से आरटीई पोर्टल पर 01 फरवरी 2022 के बजाय बुधवार 16 फरवरी, 2022 से भरा जा सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड़ ने सभी संबंधितों से अपील की है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखें और आवेदन जमा करें।
बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) में वंचित और कमजोर बालकों और लड़कियों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
इस संबंध में विस्तृत निर्देश उचित समय पर आरटीई पोर्टल पर दिए जाएंगे। शिक्षक निदेशक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पोर्टल पर समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए आरटीई 25% प्रवेश प्रक्रिया का संभावित कार्यक्रम प्रकाशित किया गया है, इसलिए अभिभावकों को 01 फरवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन भरने की सूचना दी गई थी। हालांकि, कुछ अपरिहार्य कारणों से आरटीई पोर्टल पर 01 फरवरी 2022 के बजाय बुधवार 16 फरवरी, 2022 से भरा जा सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड़ ने सभी संबंधितों से अपील की है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखें और आवेदन जमा करें।
बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) में वंचित और कमजोर बालकों और लड़कियों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
इस संबंध में विस्तृत निर्देश उचित समय पर आरटीई पोर्टल पर दिए जाएंगे। शिक्षक निदेशक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पोर्टल पर समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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