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ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराने वाले मशीन मालिकों के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती का निर्णय तत्काल स्थगित : कपड़ा मंत्री असलम शेख

मुंबई,
कपड़ा उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराने वाले मशीन मालिकों को बिजली आपूर्ति में कटौती का निर्णय तत्काल स्थगित कर दिया गया है। कपड़ा आयुक्त असलम शेख ने बताया कि कपड़ा उद्योग आयुक्त को मशीन मालिकों को निलंबित बिजली छूट बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
कपड़ा मंत्री असलम शेख ने रविवार को इचलकरंजी में एक संवाद सभा में मशीन मालिकों के बिजली बिल में रियायत बहाल करने का वादा किया था। इस आश्वासन को पूरा करते हुए कपड़ा आयुक्त को बिजली बिल में छूट जारी रखने का निर्देश दिया गया है। मंत्री असलम शेख ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को सुगम बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है और मशीन मालिकों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया जारी है।
22 अक्टूबर, 2021 के सरकारी संकल्प के अनुसार, 27 हॉर्स पावर से अधिक के मशीन मालिकों के लिए बिजली बिल रियायत के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। 29 दिसंबर, 2021 को कपड़ा आयुक्त ने महावितरण के मुख्य अभियंता को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें मशीन मालिकों के लिए बिजली रियायतें बंद करने का निर्देश दिया गया था, जो ऑनलाइन पंजीकृत नहीं थे। कपड़ा विभाग ने कपड़ा आयुक्त को सूचित किया है कि बिजली आपूर्ति में कटौती का निर्णय तत्काल स्थगित किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति बहाल करने के फैसले से राज्य भर के मशीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है।

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