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राष्ट्रीय लोक अदालत का 13 अगस्त को आयोजन

पुणे, जुलाई (जिमाका)
पुणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार 13 अगस्त 2022 को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित दिवाणी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना नुकसान भरपाई, धारा 138 निगोशिएबल इंन्स्टुमेंट्स अ‍ॅक्ट, भूसंपादन, कौटुंबिक प्रकरण, औद्योगिक कामगार व सहकार न्यायालय के प्रकरण, विविध बैंक, पतसंस्था, वित्तीय संस्था, विविध ग्रामपंचायत व पुणे और पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका के घरपट्टी, पानीपट्टी के प्रकरण, बीएसएनएल, आयडिया, व्होडाफोन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडल आदि बकाया देय राशि को समझौता के माध्यम से प्रवेश पूर्व मामलों के निपटारे के लिए रखा जाएगा।
लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस भेज दिए गए हैं। जो पक्ष समझौते के माध्यम से लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा करना चाहते हैं, उन्हें अपने-अपने न्यायालयों में आवेदन करना चाहिए या जिला स्थित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और तालुका स्थित तालुका कानूनी सेवा समिति कार्यालय से संपर्क करें। अधिक से अधिक पक्षकारों से राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने की अपील जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगल दीपक कश्यप ने की है।
एक अगस्त को जिलास्तरीय लोकशाही दिन
जिलास्तर पर लोकशाही दिन का अगस्त महीने के पहले सोमवार एक अगस्त 2022 को दोपहर एक बजे जिलाधिकारी कार्यालय के पांचवीं मंजिल पर बैठक सभागृह में आयोजन किया गया है। यह जानकारी निवासी उपजिलाधिकारी हिम्मत खराडे द्वारा दी गई है।

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