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जनकल्याणकारी योजनाएं-2 : किसानों के उत्थान के लिए दो दुधारू पशुओं के समूह वितरण की योजना


पुणे, अगस्त (जिमाका)
योजना प्रारूप
अनुसूचित जाति उपयोजना और आदिवासी उपयोजना/आदिवासी क्षेत्र से बाहर उपयोजना के तहत दो दुधारू पशुओं का समूह आवंटन योजना। दो एच. एफ. या जर्सी नस्ल की दो संकरित गायें या मुर्हा अथवा  जाफराबादी नस्ल की दो भैंसें, या गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवलाऊ व डांगी नस्ल की दो देशी गायों को वितरण योजनाओं के लिए 75 प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाता है।
लाभार्थी चयन श्रेणी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नव-बौद्ध श्रेणी से संबंधित
-गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थी।
-छोटे, छोटे जमींदार।
-रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति।
-उपरोक्त सभी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थी।
नियम और शर्तें
-आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
-लाभार्थी का चयन करते समय 30 प्रतिशत महिलाओं एवं 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को वरीयता।
-आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, 7/12 और 8-ए एक्सट्रैक्ट अनिवार्य।
-राशन कार्ड कॉपी, राष्ट्रीयकृत बैंक खाता पासबुक कॉपी, आवेदक का फोटो, जाति प्रमाण पत्र की कॉपी, गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र।
-लाभार्थी का चयन होने पर एक महीने में लाभार्थी का हिस्सा या बैंक ऋण उठाया जाना चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए जिला पशुपालन अधिकारी या पशुधन विस्तार अधिकारी, तालुका पंचायत समिति से संपर्क करें।

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