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जन कल्याण योजनाएं : कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सेंट्रल सेक्टर छात्रवृत्ति योजना

पुणे, सितंबर (जिमाका)
योजना का स्वरूप
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, जिन छात्रों का नाम महाराष्ट्र राज्य बोर्ड द्वारा प्राप्त टॉप 20 पर्सेंटाइल सूची में 12वीं पास करने वाले छात्रों में शामिल है, वे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और 7417 सेट महाराष्ट्र राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित है।
योजना की शर्तें
-आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
-आवेदक किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का वजीफा लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
-आवेदक के माता-पिता की संयुक्त वार्षिक -आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-विद्यार्थी को नवीनीकरण के लिए पिछले वर्ष में 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।
-कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी चाहिए।
-छात्रों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता खोलना आवश्यक है।
लाभ का स्वरूप
-डिग्री स्तर (3 वर्ष) के लिए - 10 हजार रुपये प्रति वर्ष।
-स्नातकोत्तर डिग्री (2 वर्ष) के लिए प्रति वर्ष 20 हजार रुपये।
-मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली -द्वारा राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा की जाती है।
-नए अनुमोदन के साथ-साथ नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक है।
-ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट- www.scholarships.gov.in
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा महाराष्ट्र राज्य, पुणे www.dhepune.gov.in

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