पुणे, सितंबर (जिमाका)
योजना का रूप
-केंद्र सरकार द्वारा राज्य में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू है।
-छात्रवृत्ति 11वीं से पी. एचडी. व्यावसायिक (डीएड, बीएड, एमएड, आईटीआई) सभी अभ्यासक्रमों को दी गई है। (तकनीकी शिक्षा विभाग में व्यावसायिक स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सूची में पाठ्यक्रम को छोड़कर)
योजना की शर्तें
-आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
-पिछली वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
-आवेदक किसी अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
-आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-एक परिवार में केवल 2 बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
-छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए, छात्र ने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो और पिछली वार्षिक परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की होगी।
-छात्र को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता खोलना होगा।
लाभ की प्रकृति :
-केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पाठ्यक्रम शुल्क, शिक्षा शुल्क, रखरखाव भत्ता का लाभ दिया जाता है।
-अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा की जाएगी। नए अनुमोदन के साथ-साथ नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक है।
-ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.scholarships.gov.in है।
-अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- शिक्षा संचालक, उच्च शिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे www.dhepune.gov.in
योजना का रूप
-केंद्र सरकार द्वारा राज्य में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू है।
-छात्रवृत्ति 11वीं से पी. एचडी. व्यावसायिक (डीएड, बीएड, एमएड, आईटीआई) सभी अभ्यासक्रमों को दी गई है। (तकनीकी शिक्षा विभाग में व्यावसायिक स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सूची में पाठ्यक्रम को छोड़कर)
योजना की शर्तें
-आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
-पिछली वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
-आवेदक किसी अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
-आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-एक परिवार में केवल 2 बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
-छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए, छात्र ने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो और पिछली वार्षिक परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की होगी।
-छात्र को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता खोलना होगा।
लाभ की प्रकृति :
-केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार पाठ्यक्रम शुल्क, शिक्षा शुल्क, रखरखाव भत्ता का लाभ दिया जाता है।
-अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा की जाएगी। नए अनुमोदन के साथ-साथ नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक है।
-ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.scholarships.gov.in है।
-अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- शिक्षा संचालक, उच्च शिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे www.dhepune.gov.in

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