पुणे, दिसंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण घरेलू बिजली आपूर्ति काटे जाने पर महावितरण के दो कर्मचारियों को लात-घूसे से पीटकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कोंढवा थाने में चार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
इस संबंध में जानकारी के अनुसार महावितरण के रास्तापेठ विभाग अंतर्गत कोंढवा शाखा कार्यालय के संमित्र शंकर रामकिशन रोंढे अपने सहयोगी सिद्धार्थ चव्हाण के साथ कोंढवा के भाग्योदयनगर क्षेत्र में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति काटने का सरकारी कर्तव्य निभा रहे थे। इसमें हाजरा कांप्लेक्स के बकाया चार घरों की बिजली काट दी गई और दोनों मीटर हटाकर कर्मचारी कार्यालय चले गए, लेकिन अफजल कादर कपाड़िया, आसिफ कादर कपाड़िया, मोहम्मद अफजल कपाड़िया और कोंढवा के एक अजनबी व्यक्ति जनमित्र श्री रोंढे और चव्हाण को उन्होंने रोका और बिजली का मीटर पकड़ लिया और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। महावितरण के दोनों कर्मचारियों का इलाज ससून अस्पताल में हुआ और फिर कोंढवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके अनुसार चारों आरोपियों के खिलाफ कोंढवा थाने में धारा 353, 332, 323, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
यह जानकारी पुणे महावितरण कंपनी के मुख्य अभियंता कार्यालय, पुणे परिमंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री निशिकांत राऊत द्वारा दी गई है।
बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण घरेलू बिजली आपूर्ति काटे जाने पर महावितरण के दो कर्मचारियों को लात-घूसे से पीटकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कोंढवा थाने में चार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
इस संबंध में जानकारी के अनुसार महावितरण के रास्तापेठ विभाग अंतर्गत कोंढवा शाखा कार्यालय के संमित्र शंकर रामकिशन रोंढे अपने सहयोगी सिद्धार्थ चव्हाण के साथ कोंढवा के भाग्योदयनगर क्षेत्र में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति काटने का सरकारी कर्तव्य निभा रहे थे। इसमें हाजरा कांप्लेक्स के बकाया चार घरों की बिजली काट दी गई और दोनों मीटर हटाकर कर्मचारी कार्यालय चले गए, लेकिन अफजल कादर कपाड़िया, आसिफ कादर कपाड़िया, मोहम्मद अफजल कपाड़िया और कोंढवा के एक अजनबी व्यक्ति जनमित्र श्री रोंढे और चव्हाण को उन्होंने रोका और बिजली का मीटर पकड़ लिया और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। महावितरण के दोनों कर्मचारियों का इलाज ससून अस्पताल में हुआ और फिर कोंढवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके अनुसार चारों आरोपियों के खिलाफ कोंढवा थाने में धारा 353, 332, 323, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
यह जानकारी पुणे महावितरण कंपनी के मुख्य अभियंता कार्यालय, पुणे परिमंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री निशिकांत राऊत द्वारा दी गई है।

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