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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्‍य सदस्‍यों के खिलाफ दायर अयोग्‍यता संबंधी याचिकाओं के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने को कहा

     सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे कुछ सदस्‍यों की अयोग्यता सम्‍बंधी याचिकाओं पर फैसला लेने की अवधि एक सप्ताह के भीतर तय करें। यह याचिकाएं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर की गई हैं, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था।
    अदालत ने इस सम्‍बंध में अपने 11 मई के फैसले का उल्‍लेख किया जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को उचित समय सीमा के अंदर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया गया था। न्‍यायालय ने कहा कि अध्‍यक्ष को सर्वोच्‍च न्‍यायालय की गरिमा का सम्मान करना होगा और उसके फैसले का पालन करना होगा।

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