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अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बिना स्कूल छोड़े प्रमाणपत्र के बिना भी मिलेगा प्रवेश

 महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला
हड़पसर, जून (ह.ए. प्रतिनिधि)
महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है कि अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बिना स्कूल छोड़े प्रमाणपत्र के बिना भी प्रवेश मिलेगा।
स्कूल के छात्र अब दूसरे स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे, भले ही उनके पास स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एलसी) या स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) न हो तो भी उन्हें स्कूल में प्रवेश  मिलेगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लिया है कि जिन छात्रों के पास स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें उनके जन्म प्रमाणपत्र पर प्रवेश दिया जाए।
शासन के फैसले में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के साथ एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश का अधिकार है। पता चला है कि कुछ स्कूल मौजूदा कोरोना काल में असामान्य परिस्थितियों में आर्थिक कारणों से स्कूल फीस नहीं भरनेवाले छात्रों को स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (टीसी/एलसी) देने से मना कर रहे हैं। 
नतीजतन, छात्रों को स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र की कमी के कारण अन्य सरकारी और सहायता प्राप्त (सब्सिडी वाले स्कूलों में) स्कूलों में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। छात्रों को सिर्फ इसलिए प्रवेश देने से इनकार करना अन्यायपूर्ण है क्योंकि उनके पास स्कूल छोड़ने का रिकॉर्ड नहीं है और यह आरटीई अधिनियम का उल्लंघन है, इसलिए सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है।
जिन छात्रों का टीसी/एलसी देर से दिया जा रहा है या अस्वीकृत किया जा रहा है, उन्हें अस्थायी प्रवेश देकर प्रावधान के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आठवीं तक ऐसा प्रावधान है। निर्णय में कहा गया है कि यह नियम अब नौवीं-दसवीं प्रवेश पर भी लागू होता है।
पिछले विद्यालय से एलसी/टीसी प्राप्त न होने की स्थिति में विद्यार्थियों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए। इसके लिए छात्रों के जन्म प्रमाणपत्र को प्रमाण माना जाए, निर्णय में कहा गया है।

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