पुणे, जुलाई (जिमाका)
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग द्वारा घर न रहनेवाले और बेघर अनुसूचित जाति के नव-बौद्ध श्रेणी के नागरिकों के लिए रमाई आवास घरकुल योजना (महानगरपालिका क्षेत्र) व्यक्तिगत घरेलू योजना लागू की गई है। पुणे शहर के जरूरतमंद लाभार्थियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। इस हेतु आवेदक द्वारा रमाई आवास योजना के लिए तत्काल आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। यह अपील समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती संगीता डावखर द्वारा की गई है।
साथ ही रमाई आवास योजना के अंतर्गत पुणे महानगरपालिका पुणे में पूर्ण दस्तावेज पेश न किए गए हैं, इससे पहले सभी आवेदन जमा किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए रमाई आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को पुणे महानगरपालिका पुणे से संपर्क करना चाहिए और एक नया आवेदन पेश करना चाहिए। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को वितरित जाति प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र, 3 लाख रुपये तक सीमित वार्षिक आय वाला प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, आवेदक के नाम पर 30 वर्ग मी. खुली जगह मकान निर्माण के लिए या कच्चा घर होना चाहिए। साथ ही महानगरपालिका द्वारा जारी किया गया गृह निर्माण लाइसेंस (परवाना) व शासन निर्णय के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्तता करके निर्धारित प्रारूप में आवेदन तत्काल महानगरपालिका पुणे/पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के पास पेश करें।
इस बारे में कुछ मुश्किलें होने पर महानगरपालिका पुणे/ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें। यह अपील समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती संगीता डावखर द्वारा की गई है।
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग द्वारा घर न रहनेवाले और बेघर अनुसूचित जाति के नव-बौद्ध श्रेणी के नागरिकों के लिए रमाई आवास घरकुल योजना (महानगरपालिका क्षेत्र) व्यक्तिगत घरेलू योजना लागू की गई है। पुणे शहर के जरूरतमंद लाभार्थियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। इस हेतु आवेदक द्वारा रमाई आवास योजना के लिए तत्काल आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। यह अपील समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती संगीता डावखर द्वारा की गई है।
साथ ही रमाई आवास योजना के अंतर्गत पुणे महानगरपालिका पुणे में पूर्ण दस्तावेज पेश न किए गए हैं, इससे पहले सभी आवेदन जमा किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए रमाई आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को पुणे महानगरपालिका पुणे से संपर्क करना चाहिए और एक नया आवेदन पेश करना चाहिए। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को वितरित जाति प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र, 3 लाख रुपये तक सीमित वार्षिक आय वाला प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, आवेदक के नाम पर 30 वर्ग मी. खुली जगह मकान निर्माण के लिए या कच्चा घर होना चाहिए। साथ ही महानगरपालिका द्वारा जारी किया गया गृह निर्माण लाइसेंस (परवाना) व शासन निर्णय के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्तता करके निर्धारित प्रारूप में आवेदन तत्काल महानगरपालिका पुणे/पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के पास पेश करें।
इस बारे में कुछ मुश्किलें होने पर महानगरपालिका पुणे/ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें। यह अपील समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती संगीता डावखर द्वारा की गई है।

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