हड़पसर, अगस्त (ह.ए. प्रतिनिधि)
फ्लैट बिक जाने पर भी उसे दोबारा बेचकर शिकायतकर्ता से करीब 31 लाख रुपये ठगने के बारे में हड़पसर पुलिस स्टेशन में मांजरी के बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
मांजरी बुद्रुक, गोपालपट्टी, माधवबाग ता. हवेली जि. पुणे के श्री अपार्टमेंट निर्माण स्थल पर दूसरी मंजिल के फ्लैट क्र.206 (626 वर्ग फीट) व फ्लैट क्र.207 (626 वर्ग फीट) दो फ्लैट्स बिल्डर सचिन दत्तात्रय वटारे (निवासी बी.टी.कवडे रोड, घोरपडी, पुणे) ने शिकायतकर्ता रविकिरण बाबासाहेब चव्हाण (नि. साडेसतरा, हड़पसर पुणे) को वर्ष 2015 में सह दुय्यम निबंधक, हवेली क्र.3, मगरपट्टा, हड़पसर पुणे से खरेदी दस्त पंजीकृत करके उसकी बिक्री की एडवांस रम 4,02,510/- नकद व फाइनेन्स द्वारा 27,47,490/- रुपये कुल 31,50,000/- रुपये, साथ ही 8,50,000/- रुपयों का चेक ले लिया। जब शिकायतकर्ता गृहनिर्माण साइट पर गया तो पता चला कि उनके फ्लैट में कोई और दूसरा ही व्यक्ति रह रह है। उन्होंने उक्त फ्लैट बिल्डर से ही खरीदा है, बताया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की, जिसके अनुसार हुई पूछताछ में बिल्डर सचिन दत्तात्रय वटारे ने फ्लैट क्र.207 सितंबर 2015 में नोटरी करारनामा करके हिरावती पाल, राममुरत पाल को व उसी फ्लैट क्र.207 को सुरेखा सोपान चौधरी नामक महिला को अक्टूबर 2016 में सह दुय्यम निबंधक, हवेली क्र.18 कालेवाडी, पिंपरी, पुणे से दस्त पंजीकृत कराकर इससे पहले बिक्री किया, यह पता चला था कि उसने फ्लैट को दोबारा अवैध रूप से बेचा था। बिल्डर सचिन वटारे ने रविकिरण बालासाहेब चव्हाण को मांजरी बुद्रुक, हड़पसर के दो फ्लैट के पैसे लेकर खरेदी खत करके देने पर भी बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद कब्जे के बिना इन फ्लैटों की अवैध रूप से अन्य दो नोटरी करारनामा और खरीद विलेख द्वारा बेचकर शिकायतकर्ता की कुल 31,50,000/- रुपयों की धोखाधड़ी करना पाया गया है। शिकायतकर्ता ने समय-समय पर बिल्डर से फ्लैट पर कब्जा भी मांगा, उन्होंने भुगतान नहीं करने के लिए धनवापसी की मांग की, हालांकि, बिल्डर ने अस्पष्ट जवाब देकर टाल दिया, इसलिए उस बारे में शिकायतकर्ता ने हड़पसर पुलिस स्टेशन में दी गई फिर्यादी पर हड़पसर पुलिस स्टेशन में अपराध रजि.नंबर 635/ 2021भा.दं.वि. कलम 420, 406 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
उक्त अपराध की आगे की जांच हड़पसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालकृष्ण कदम के मार्गदर्शन में मांजरी पुलिस चौकी के पुलिस उपनिरीक्षक पी.एम. शेलके कर रहे हैं।
संभावना है कि बिल्डर ने इस तरह से कई लोगों को धोखा दिया है, उन्हें हडपसर पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए।
फ्लैट बिक जाने पर भी उसे दोबारा बेचकर शिकायतकर्ता से करीब 31 लाख रुपये ठगने के बारे में हड़पसर पुलिस स्टेशन में मांजरी के बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
मांजरी बुद्रुक, गोपालपट्टी, माधवबाग ता. हवेली जि. पुणे के श्री अपार्टमेंट निर्माण स्थल पर दूसरी मंजिल के फ्लैट क्र.206 (626 वर्ग फीट) व फ्लैट क्र.207 (626 वर्ग फीट) दो फ्लैट्स बिल्डर सचिन दत्तात्रय वटारे (निवासी बी.टी.कवडे रोड, घोरपडी, पुणे) ने शिकायतकर्ता रविकिरण बाबासाहेब चव्हाण (नि. साडेसतरा, हड़पसर पुणे) को वर्ष 2015 में सह दुय्यम निबंधक, हवेली क्र.3, मगरपट्टा, हड़पसर पुणे से खरेदी दस्त पंजीकृत करके उसकी बिक्री की एडवांस रम 4,02,510/- नकद व फाइनेन्स द्वारा 27,47,490/- रुपये कुल 31,50,000/- रुपये, साथ ही 8,50,000/- रुपयों का चेक ले लिया। जब शिकायतकर्ता गृहनिर्माण साइट पर गया तो पता चला कि उनके फ्लैट में कोई और दूसरा ही व्यक्ति रह रह है। उन्होंने उक्त फ्लैट बिल्डर से ही खरीदा है, बताया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की, जिसके अनुसार हुई पूछताछ में बिल्डर सचिन दत्तात्रय वटारे ने फ्लैट क्र.207 सितंबर 2015 में नोटरी करारनामा करके हिरावती पाल, राममुरत पाल को व उसी फ्लैट क्र.207 को सुरेखा सोपान चौधरी नामक महिला को अक्टूबर 2016 में सह दुय्यम निबंधक, हवेली क्र.18 कालेवाडी, पिंपरी, पुणे से दस्त पंजीकृत कराकर इससे पहले बिक्री किया, यह पता चला था कि उसने फ्लैट को दोबारा अवैध रूप से बेचा था। बिल्डर सचिन वटारे ने रविकिरण बालासाहेब चव्हाण को मांजरी बुद्रुक, हड़पसर के दो फ्लैट के पैसे लेकर खरेदी खत करके देने पर भी बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद कब्जे के बिना इन फ्लैटों की अवैध रूप से अन्य दो नोटरी करारनामा और खरीद विलेख द्वारा बेचकर शिकायतकर्ता की कुल 31,50,000/- रुपयों की धोखाधड़ी करना पाया गया है। शिकायतकर्ता ने समय-समय पर बिल्डर से फ्लैट पर कब्जा भी मांगा, उन्होंने भुगतान नहीं करने के लिए धनवापसी की मांग की, हालांकि, बिल्डर ने अस्पष्ट जवाब देकर टाल दिया, इसलिए उस बारे में शिकायतकर्ता ने हड़पसर पुलिस स्टेशन में दी गई फिर्यादी पर हड़पसर पुलिस स्टेशन में अपराध रजि.नंबर 635/ 2021भा.दं.वि. कलम 420, 406 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
उक्त अपराध की आगे की जांच हड़पसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालकृष्ण कदम के मार्गदर्शन में मांजरी पुलिस चौकी के पुलिस उपनिरीक्षक पी.एम. शेलके कर रहे हैं।
संभावना है कि बिल्डर ने इस तरह से कई लोगों को धोखा दिया है, उन्हें हडपसर पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए।

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