पुणे, अगस्त (ह.ए. प्रतिनिधि)
पुणे रेल मंडल पर जुलाई महीने में टिकट जांच के दौरान 9 हज़ार 748 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 38 लाख 34 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 6 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 2800 रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 124 लोगों से 15,200 रुपए से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की चार महीने की अवधि में 27 हजार से अधिक लोग बिना टिकट यात्रा करते मिले।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रकाश उपाध्याय एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सुनील मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री श्याम कुलकर्णी, सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री एस. वी.एन. सुभाष के नेतृत्व में टिकट जांच निरीक्षकों तथा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित तौर पर चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है अतः वे कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा पर निकलें। अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
पुणे रेल मंडल पर जुलाई महीने में टिकट जांच के दौरान 9 हज़ार 748 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 38 लाख 34 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 6 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 2800 रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 124 लोगों से 15,200 रुपए से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की चार महीने की अवधि में 27 हजार से अधिक लोग बिना टिकट यात्रा करते मिले।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रकाश उपाध्याय एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सुनील मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री श्याम कुलकर्णी, सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री एस. वी.एन. सुभाष के नेतृत्व में टिकट जांच निरीक्षकों तथा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित तौर पर चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है अतः वे कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा पर निकलें। अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।

0 टिप्पणियाँ