पुणे, सितंबर (ह.ए. प्रतिनिधि)
पुणे रेल मंडल पर अगस्त महीने में टिकट जांच के दौरान 10 हज़ार 745 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 43 लाख 82 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 217 लोगों से 27,000 रुपए से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के पांच महीने की अवधि में 38 हजार 491 लोग बिना टिकट यात्रा करते मिले।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रकाश उपाध्याय एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्याम कुलकर्णी, सहायक वाणिज्य प्रबंधक एस.वी.एन. सुभाष के नेतृत्व में टिकट जांच निरीक्षकों तथा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित तौर पर चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है अतः वे कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा पर निकलें। अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
पुणे रेल मंडल पर अगस्त महीने में टिकट जांच के दौरान 10 हज़ार 745 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 43 लाख 82 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 217 लोगों से 27,000 रुपए से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के पांच महीने की अवधि में 38 हजार 491 लोग बिना टिकट यात्रा करते मिले।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रकाश उपाध्याय एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्याम कुलकर्णी, सहायक वाणिज्य प्रबंधक एस.वी.एन. सुभाष के नेतृत्व में टिकट जांच निरीक्षकों तथा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित तौर पर चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है अतः वे कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा पर निकलें। अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।

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