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चौपहिया वाहनों के लिए जल्द ही नई सीरीज : आकर्षक पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने की अपील

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)

उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पुणे ने लोगों से अपील की है कि वे निजी चार पहिया वाहनों के लिए शुरू होने वाली श्रृंखला में आकर्षक पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए अग्रिम आवेदन करें।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जल्द ही चौपहिया वाहनों की नई सीरीज शुरू की जा रही है। यदि आकर्षक पंजीकरण संख्या उपलब्ध है तो नागरिक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा ताकि वह निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आसानी से प्राप्त कर सके। यह आवेदन और निकासी (डीडी) 12 अक्टूबर 2021 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक जारी किया जाएगा। कार्यालय के नए पंजीकरण विभाग में व्यक्तिगत रूप से पते का प्रमाण, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति जमा करना आवश्यक होगा। डीडी ‘आर.टी.ओ. पुणे राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित’ बैंक के नाम पुणे में होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को पैन कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवेदन के साथ केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के साथ-साथ महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम 1989 में निर्धारित पते (बिजली भुगतान, टेलीफोन भुगतान आदि) का प्रमाण है और पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र की सत्यापित प्रति (आधार पहचान पत्र, चुनाव आयोग पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि)।
एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदकों की सूची 13 अक्टूबर को प्रातः 10.30 बजे के बाद कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। इस सूची में शामिल आवेदकों को नीलामी के लिए सबसे अधिक राशि का एकल डीडी 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक सीलबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होगा। डीडी की न्यूनतम राशि 301 रुपये और साथ ही ‘आरटीओ’ पुणे का नाम होनी चाहिए। लिफाफे उसी दिन अपराह्न 4 बजे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सहकारी कक्ष में उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की उपस्थिति में खोले जायेंगे। प्रासंगिक वरीयता संख्या उस आवेदक को वितरित की जाएगी जो वरीयता आदेश के लिए डीडी की अधिकतम राशि जमा करता है।
एक बार पंजीकृत पंजीकरण संख्या को बदला नहीं जा सकता है। यदि वाहन पंजीकरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आरक्षित पंजीकरण संख्या स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और शुल्क सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। किसी विशिष्ट पंजीकरण संख्या को आरक्षित करने के लिए प्रदान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
एक प्रतिनिधि के आने पर उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में एक आकर्षक और साथ ही पसंदीदा नंबर के साथ-साथ एक प्रतिनिधि के प्राधिकरण फॉर्म के लिए निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन उपलब्ध है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने यह भी सूचित किया है कि कार्यालय में आने वाले सभी आवेदक कोविड-19 के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें।

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