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बिजली शुल्क में रियायत पाने के लिए करघा घटकों के आवेदन के लिए तीन महीने का विस्तार

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)

कपड़ा उद्योग नीति 2018-23 के तहत, करघा घटकों के लिए वस्त्र आयुक्तालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए तीन महीने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यह जानकारी आयुक्त शीतल तेली-उगले द्वारा दी गई है।
राज्य की कपड़ा नीति 2018-23 के तहत कपड़ा उद्योग पर बिजली शुल्क में रियायत लागू की गई है। आयुक्तालय की वेबसाइट https://www.dirtexmah.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 तक दी गई थी। मशीन कताई इकाइयों के संघ और जन प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत बयान के अनुसार समय सीमा 31 मई, 2021 तक बढ़ा दी गई थी।
अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद अधिकांश करघों ने इस दौरान पंजीकरण नहीं कराया, इसलिए सभी प्रकार के करघा घटकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन 27 हॉर्स पावर लोड वाले करघा घटकों के साथ-साथ ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन जमा करने की अनुमति है। आवेदन की अंतिम तिथि एक माह थी।
चूंकि इस अवधि में भी अधिकांश परियोजनाओं का पंजीकरण नहीं हुआ है, इसलिए इन उद्योगों को पंजीकरण के लिए तीन महीने की समय सीमा दी जा रही है। हालांकि, आयुक्त शीतल तेली-उगाले ने बताया किया है कि संबंधित कताई मिलों को समय सीमा से पहले आयुक्तालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन या ऑफलाइन (27 हॉर्स पावर के तहत) पंजीकरण करना आवश्यक है।

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