संबंधित विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) द्वारा चुने गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के निम्नलिखित वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 31.05.2021 और 03.06.2021 को समाप्त हो गया था। विवरण नीचे दिया गया है:-
क्रम संख्या | सदस्य का नाम | सेवा से निवृत होने की तारीख |
आंध्र प्रदेश | ||
1. | चिन्ना गोविंदा रेड्डी देवासनी |
31.05.2021 |
2. | मोहम्मद अहमद शरीफ | |
3. | सोमू विराजू | |
तेलंगाना | ||
1. | अकुला ललिता |
03.06.2021 |
2. | मोहम्मद फरीदुद्दीन | |
3. | गुथा सुकेंदर रेड्डी | |
4. | विद्या सागर नेथी | |
5. | वेंकटेश्वरलू बोडाकुंती | |
6. | श्रीहरि कादियाम | |
2. निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/65/2021 दिनांक 13.05.2021 के माध्यम से फैसला लिया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि महामारी की स्थिति में काफी सुधार नहीं हो जाता है और हालात उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं हो जाते हैं।
3. निर्वाचन आयोग ने सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अब संबंधित विधान सभा के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों के लिए उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव के कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं -
क्रम संख्या | कार्यक्रम | तारीख |
1. | अधिसूचना का जारी होना | 9 नवंबर, 2021 (मंगलवार) |
2. | नामांकन की आखिरी तारीख | 16 नवंबर, 2021 (मंगलवार) |
3. | नामांकन पत्रों की जांच | 17 नवंबर, 2021 (बुधवार) |
4. | उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख | 22 नवंबर, 2021 (सोमवार) |
5. | मतदान की तारीख | 29 नवंबर, 2021 (सोमवार) |
6. | मतदान का समय | सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक |
7. | मतों की गिनती | 29 नवंबर, 2021 (सोमवार) शाम 5:00 बजे |
8. | वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी | 01 दिसंबर, 2021 (बुधवार) |
4. ईसीआई द्वारा पहले जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश और साथ ही ईसीआई द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देश जो दिनांक 28.09.2021 को जारी प्रेस नोट के पैरा 06 में निहित है, लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties पर उपलब्ध है। इन दिशा निर्देशों का पालन सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जहां लागू हो, किया जाना है।
5. संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का पालन हो।
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