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उत्‍तर प्रदेश सरकार ने कोविड दिशानिर्देशों के उल्‍लंघन से संबंधित मुकदमे वापस लेने का फैसला किया

 
उत्‍तर प्रदेश सरकार ने कोविड दिशानिर्देशों के उल्‍लंघन से संबंधित मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय के 8 अक्‍टूबर के आदेश के अनुरूप यह फैसला किया गया है। इससे लगभग तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी।
राज्य सरकार ने कल इस आशय का एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक आम लोगों द्वारा कोविड और लॉकडाउन से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित लगभग तीन लाख से अधिक मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया गया है। इस आदेश के मुताबिक आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून सहित कई अन्य धाराओं में दर्ज ऐसे मामले जिनमें अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो उन्हें वापस लिया जाएगा। आदेश के मुताबिक यह फैसला हाल ही में प्रदेश में कोविड संक्रमण में आई गिरावट को देखते हुए लिया गया है। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में कल कोविड संक्रमण के महज 5 मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में सक्रिय कोविड मामलों की कुल संख्या भी 100 से कम है। राज्य सरकार ने आवागमन और दूसरी गतिविधियों से जुड़े तमाम प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं।

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