पुणे, नवंबर (ह.ए. प्रतिनिधि)
पुणे रेल मंडल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर अक्टूबर महीने में 240 रेल यात्रियों पर जुर्माना किया गया है। इन लोगों से जुर्माने के रूप में 54 हजार रुपए की राशि वसूल की है। इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के सात महीने की अवधि में बिना मास्क वाले 2552 यात्रियों से जुर्माने के रूप में 6 लाख 12 हजार रुपए की राशि वसूल की गई है। मास्क नहीं पहनने वाले ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने पर रसीद के साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों में जागरुकता आएगी और वे महामारी की गंभीरता को भी समझेंगे।
कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में तथा रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहनें। स्टेशन तथा ट्रेनों में इधर-उधर नहीं थूंके और गंदगी नहीं करें। साफ-सफ़ाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।
आइए हम सभी कोरोना वायरस के प्रसार एवम् संक्रमण से स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी बचाएं।
पुणे रेल मंडल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर अक्टूबर महीने में 240 रेल यात्रियों पर जुर्माना किया गया है। इन लोगों से जुर्माने के रूप में 54 हजार रुपए की राशि वसूल की है। इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के सात महीने की अवधि में बिना मास्क वाले 2552 यात्रियों से जुर्माने के रूप में 6 लाख 12 हजार रुपए की राशि वसूल की गई है। मास्क नहीं पहनने वाले ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने पर रसीद के साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों में जागरुकता आएगी और वे महामारी की गंभीरता को भी समझेंगे।
कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में तथा रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहनें। स्टेशन तथा ट्रेनों में इधर-उधर नहीं थूंके और गंदगी नहीं करें। साफ-सफ़ाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।
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पुणे रेल मंडल पर सघन टिकट जाँच
पुणे रेल मंडल पर अक्टूबर महीने में टिकट जांच के दौरान 23 हज़ार 726 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 97 लाख 48 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 11 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 7600 रुपए जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 138 लोगों से 18 रुपए हज़ार से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। अक्टूबर माह में बिना टिकट, अनियमित यात्रा करते हुए पाए जाने पर 23875 यात्रियों को जुर्माना किया गया जो पिछले सात महीनों में किसी एक महीने का सर्वाधिक आंकड़ा है।उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रेणु शर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रकाश उपाध्याय एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्याम कुलकर्णी, सहायक वाणिज्य प्रबंधक एस. वी.एन. सुभाष के नेतृत्व में टिकट जांच निरीक्षकों तथा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित तौर पर चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है अतः वे कन्फर्म टिकट लेकर ही यात्रा पर निकलें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
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