मुंबई, (महासंवाद)
राज्य में 139 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सुरक्षित करने हेतु मंत्रालय में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव महेश पाठक के हाथों आरक्षण की लाटरी निकाली गई। इसमें 139 नगर पंचायतों में से 17 अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति और 109 खुली श्रेणी के लिए आरक्षण का निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर उप सचिव श्रीमती प्रियंका कुलकर्णी-छापवाले और अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे उपस्थित थे।
139 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए लाटरी से निर्धारित आरक्षण इस प्रकार है :
अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति (महिला) और 8 सीटें अनुसूचित जाति (सामान्य) के लिए आरक्षित हैं।
-अनुसूचित जाति (महिला) आरक्षित- लखानी, कुही, नाटेपुते, खंडाला (जिला सतारा), जलकोट (लातूर), मालेगांव बुद्रुक, पाटन, देहू, वैराग (सोलापुर)।
-अनुसूचित जाति (सामान्य) आरक्षित- महालुंग श्रीपुर, भिसी, केज, देवानी, वाशी, औंधा नागनाथ, संग्रामपुर, लोणंद।
अनुसूचित जनजाति वर्ग में अध्यक्ष पद के लिए कुल 13 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जनजाति (महिला) वर्ग के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति (सामान्य) वर्ग के लिए लॉटरी के माध्यम से आरक्षित की गई हैं।
-अनुसूचित जनजाति (महिला) आरक्षित- धनोरा, अहेरी, मोहादी, बाबुलगांव, सकरी, सोयागांव, शाहपुर।
-अनुसूचित जनजाति (सामान्य)- डिंडोरी, देवरी, गोंडपिंपरी, रालेगांव, भिवापुर, अर्जुनी रोड।
ओपन कैटेगरी के लिए कुल 109 अध्यक्ष पद, जिनमें से 55 अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
-खुली श्रेणी (महिला) आरक्षित- कळंब, समुद्रपूर, अर्जुनी मोरगांव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा, वाभवे वैभववाडी, खालापुर, बदनापुर, चामोर्शी, भातकुली, महादुला, वाडा, वडूज, रेणापूर, दापोली, शिंदखेडा, एटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागांव, नायगांव, शिरुर अनंतपाल, पालम, सिरोंचा, पोलादपुर, कोरपना, देवरुख, देवला, सेनगाव, लांजा, सावली. फुलंब्री, कोरची, तिर्थपुरी, तळा, पोंभुर्णा, जाफ्राबाद, पाटोदा, जिवती, शिर्डी, कुडाल, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगांव मावल, कोरेगांव, सेलू, आष्टी, सालेकसा, शिरुर-कासार।
-ओपन कैटेगरी (सामान्य)- गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, घनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी (वर्धा), कवठे महांकाल, लोहारा (बु.), खानापुर, बार्शी-टाकली, नांदगाव खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कलवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली, बोदवड, तिवसा, मोताला, मारेगांव, गोरेगांव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, सिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापुर, चाकूर, धडगांव-वडफल्या, पारनेर, नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगांव, म्हसला, कसई-दोडामार्ग, कडेगाव, शिराला, मालशिरस, माढा, चंदगड।
सन् 2020 की महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 12 के अनुसार महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव मौजूदा तरीके से पार्षदों में से किया जा रहा है और उनका कार्यकाल ढाई साल तक बढ़ा दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का निर्धारण करते समय अध्यक्ष के पद राज्य की नगर पंचायतों की कुल जनसंख्या के अनुपात में राज्य की नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी में आधे से भी कम पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि कोई नगर पंचायत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आ रही है तो वह उस वर्ग के लिए आरक्षित है जहाँ जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है।
राज्य में 139 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सुरक्षित करने हेतु मंत्रालय में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव महेश पाठक के हाथों आरक्षण की लाटरी निकाली गई। इसमें 139 नगर पंचायतों में से 17 अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति और 109 खुली श्रेणी के लिए आरक्षण का निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर उप सचिव श्रीमती प्रियंका कुलकर्णी-छापवाले और अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे उपस्थित थे।
139 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए लाटरी से निर्धारित आरक्षण इस प्रकार है :
अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति (महिला) और 8 सीटें अनुसूचित जाति (सामान्य) के लिए आरक्षित हैं।
-अनुसूचित जाति (महिला) आरक्षित- लखानी, कुही, नाटेपुते, खंडाला (जिला सतारा), जलकोट (लातूर), मालेगांव बुद्रुक, पाटन, देहू, वैराग (सोलापुर)।
-अनुसूचित जाति (सामान्य) आरक्षित- महालुंग श्रीपुर, भिसी, केज, देवानी, वाशी, औंधा नागनाथ, संग्रामपुर, लोणंद।
अनुसूचित जनजाति वर्ग में अध्यक्ष पद के लिए कुल 13 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जनजाति (महिला) वर्ग के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति (सामान्य) वर्ग के लिए लॉटरी के माध्यम से आरक्षित की गई हैं।
-अनुसूचित जनजाति (महिला) आरक्षित- धनोरा, अहेरी, मोहादी, बाबुलगांव, सकरी, सोयागांव, शाहपुर।
-अनुसूचित जनजाति (सामान्य)- डिंडोरी, देवरी, गोंडपिंपरी, रालेगांव, भिवापुर, अर्जुनी रोड।
ओपन कैटेगरी के लिए कुल 109 अध्यक्ष पद, जिनमें से 55 अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
-खुली श्रेणी (महिला) आरक्षित- कळंब, समुद्रपूर, अर्जुनी मोरगांव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा, वाभवे वैभववाडी, खालापुर, बदनापुर, चामोर्शी, भातकुली, महादुला, वाडा, वडूज, रेणापूर, दापोली, शिंदखेडा, एटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागांव, नायगांव, शिरुर अनंतपाल, पालम, सिरोंचा, पोलादपुर, कोरपना, देवरुख, देवला, सेनगाव, लांजा, सावली. फुलंब्री, कोरची, तिर्थपुरी, तळा, पोंभुर्णा, जाफ्राबाद, पाटोदा, जिवती, शिर्डी, कुडाल, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगांव मावल, कोरेगांव, सेलू, आष्टी, सालेकसा, शिरुर-कासार।
-ओपन कैटेगरी (सामान्य)- गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, घनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी (वर्धा), कवठे महांकाल, लोहारा (बु.), खानापुर, बार्शी-टाकली, नांदगाव खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कलवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली, बोदवड, तिवसा, मोताला, मारेगांव, गोरेगांव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, सिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापुर, चाकूर, धडगांव-वडफल्या, पारनेर, नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगांव, म्हसला, कसई-दोडामार्ग, कडेगाव, शिराला, मालशिरस, माढा, चंदगड।
सन् 2020 की महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 12 के अनुसार महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव मौजूदा तरीके से पार्षदों में से किया जा रहा है और उनका कार्यकाल ढाई साल तक बढ़ा दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का निर्धारण करते समय अध्यक्ष के पद राज्य की नगर पंचायतों की कुल जनसंख्या के अनुपात में राज्य की नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी में आधे से भी कम पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि कोई नगर पंचायत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आ रही है तो वह उस वर्ग के लिए आरक्षित है जहाँ जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है।
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