मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। राज्य के लगभग सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब राज्य में विवाह, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। शॉपिंग मॉल और बाजार परिसरों में 50 प्रतिशत लोग ही जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन में वह लोग ही यात्रा कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
नई गाइडलाइन इस प्रकार है...
-पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
-शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
-सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
-प्रदेश में सार्वजनिक मैदान, गार्डन और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं।
-एम्यूजमेंट पार्क, म्यूजियम, चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं।
-प्रदेश में स्विमिंग पूल, स्पा, ब्यूटी सलून और जिम बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं।
-हेयर कटिंग सलून केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। इन सलूनों को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद करना होगा।
-थिएटर और प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे।
नई गाइडलाइन इस प्रकार है...
-पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
-शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
-सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
-प्रदेश में सार्वजनिक मैदान, गार्डन और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं।
-एम्यूजमेंट पार्क, म्यूजियम, चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं।
-प्रदेश में स्विमिंग पूल, स्पा, ब्यूटी सलून और जिम बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं।
-हेयर कटिंग सलून केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। इन सलूनों को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद करना होगा।
-थिएटर और प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे।
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