पुणे, फरवरी (जिमाका)
पुणे जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के अनुसंधान अधिकारी संतोष जाधव ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 12वीं विज्ञान शाखा और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से अपील की है कि वे जाति प्रमाणपत्र सत्यापन आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में उनके शिक्षण संस्थान की सिफारिश सहित 31 मार्च, 2022 तक जमा करें।
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षित श्रेणी में लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया पंजीकरण आवेदन के साथ जाति वैधता प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है। जाति वैधता प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को वेबसाइट bartievalidity.maharashtra.gov.in पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन भरना चाहिए।
महाविद्यालय के संस्तुति पत्र, प्राचार्य के हस्ताक्षर प्रपत्र 15ए, चालू वर्ष का वास्तविक प्रमाण पत्र, जाति के समस्त प्रमाण एवं शपथ पत्र सहित समस्त मूल दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन की हार्ड कॉपी दस्तावेजों के प्रमाण की सत्यापित प्रति के साथ समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवेदन जमा करने के समय आवेदक या माता-पिता को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म में भरे जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के विवरण के अनुसार ऑनलाइन प्रणाली में जाति वैधता प्रमाण पत्र उत्पन्न होता है। अतः आवेदक यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण पत्र में दिये गये विवरण एवं ऑनलाइन फार्म भरते समय दी गयी जानकारी एक ही है। यह अपील जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा की गयी है।
पुणे जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के अनुसंधान अधिकारी संतोष जाधव ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 12वीं विज्ञान शाखा और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से अपील की है कि वे जाति प्रमाणपत्र सत्यापन आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में उनके शिक्षण संस्थान की सिफारिश सहित 31 मार्च, 2022 तक जमा करें।
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षित श्रेणी में लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया पंजीकरण आवेदन के साथ जाति वैधता प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है। जाति वैधता प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को वेबसाइट bartievalidity.maharashtra.gov.in पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन भरना चाहिए।
महाविद्यालय के संस्तुति पत्र, प्राचार्य के हस्ताक्षर प्रपत्र 15ए, चालू वर्ष का वास्तविक प्रमाण पत्र, जाति के समस्त प्रमाण एवं शपथ पत्र सहित समस्त मूल दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन की हार्ड कॉपी दस्तावेजों के प्रमाण की सत्यापित प्रति के साथ समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवेदन जमा करने के समय आवेदक या माता-पिता को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म में भरे जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के विवरण के अनुसार ऑनलाइन प्रणाली में जाति वैधता प्रमाण पत्र उत्पन्न होता है। अतः आवेदक यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण पत्र में दिये गये विवरण एवं ऑनलाइन फार्म भरते समय दी गयी जानकारी एक ही है। यह अपील जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा की गयी है।
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