बिजली कनेक्शन के स्थायी व्यवधान के लिए कृषि नीति का लाभ
वारजे स्थित बकाया मुक्त कृषि उपभोक्ता श्री ज्ञानोबा ढोणे को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित करते हुए अधीक्षण अभियंता श्री सतीश राजदीप उक्त चित्र में दिखाई दे रहे हैं।
पुणे, मार्च (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति का लाभ उठाकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगरीय क्षेत्र में कृषि पंप उपभोक्ताओं को बकाया से राहत मिली है। इन कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर 1 करोड़ 61 लाख रुपये की छूट मिली है। बकाया पर करीब 66 फीसदी की छूट पाकर बकाया मुक्त होने का अवसर 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध है।
पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में 6,832 कृषि पंप ग्राहकों के पास जो चालू और स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनके बिजली बिलों पर 26 करोड़ 50 लाख रुपये का बकाया था। कृषि पंप बिजली कनेक्शन की नीति के अनुसार कुल वर्तमान में इन कृषि पंप ग्राहकों पर 18 करोड़ रुपये का संशोधित बकाया है। इसमें से 50 फीसदी बकाया और मौजूदा बिजली बिलों का भुगतान 31 मार्च तक करने पर इन ग्राहकों को 9 करोड़ रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
बकाया राहत योजना में अब तक 2 हजार 349 कृषि पंप उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया है। उन्होंने वर्तमान बिजली बिल और बकाया के लिए कुल 3 करोड़ 77 लाख रुपये का भुगतान किया है। बकाया राहत योजना के तहत उन्हें कुल 2 करोड़ 88 लाख रुपये की राहत मिली है। योजना के प्रतिभागियों में से 1 हजार 770 कृषि उपभोक्ता बिजली बिल के बकाया से पूरी तरह मुक्त हैं। इन बकाया ग्राहकों ने कुल 2 करोड़ 76 लाख रुपये वर्तमान और 50 प्रतिशत बकाया का भुगतान किया, इसलिए उन्हें 50 प्रतिशत या 1 करोड़ 61 लाख 54 हजार रुपये का बकाया दिया गया। महावितरण के आकुर्डी उपविभाग में 143, औंध-66, भोसरी एक और दो-161, चिंचवड़-47, दापोडी-6, गणेशखिंड-30, खड़की-2 , प्राधिकरण-225, सांगवी-244, वारजे -24 , धनकवाड़ी- 38, हड़पसर-66, हडपसर ए-355, स्वारगेट एवं मार्केडयार्ड-3, नगर रोड-20, सेंट मैरी-24, विश्रांतवाड़ी-108, वडगांव शेरी-23 और वडगांव डायरी उपविभाग के 184 कृषि पंप ग्राहक योजना का लाभ प्राप्त कर बकाया मुक्त हो गए हैं।
महावितरण के वारजे उपविभाग की कर्मचारी संगीता शेलार और राहुल रोकाडे ने स्थायी रूप से काटे गए लगभग 100 कृषि पंप ग्राहकों से सीधे संपर्क कर बकाया राहत योजना की जानकारी दी। इनमें से 24 ग्राहकों ने इस योजना का लाभ उठाया है और अपने बिजली बिल कम किए हैं, जिसमें से बकाया मुक्त ग्राहक श्री ज्ञानोबा ढोणे को अधीक्षण अभियंता श्री सतीश राजदीप ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महावितरण ने महानगर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में कृषि पंपों के ग्राहकों से 31 मार्च तक संशोधित बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान करने और बकाया से छुटकारा पाने की अपील की है।
यह जानकारी पुणे महावितरण कंपनी के मुख्य अभियंता कार्यालय, पुणे परिमंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री निशिकांत राऊत द्वारा दी गई है।
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