पुणे, मार्च (जिमाका)
जिले के पंजीकृत व्यापारी, मालिक एवं प्रतिष्ठान, जिन्होंने दिसम्बर 2021 तक व्यवसाय कर का भुगतान नहीं किया है, यदि 31 मार्च, 2022 तक बकाया कर एवं ब्याज सहित रिटर्न दाखिल करते हैं, तो समस्त विलंब शुल्क माफ कर दिया जायेगा। यह जानकारी व्यापार कर विभाग द्वारा दी गई है।
करदाताओं को अपना व्यापार कर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना चाहिए। इसके लिए वेबसाइट www.mahagst.gov.in या ‘MAHAPT’ मोबाइल ऐप का उपयोग करें।
यदि कर का भुगतान करने में कोई कठिनाई है तो राज्यकर सहआयुक्त (व्यवसायकर) वस्तु व सेवा कर भवन, भूतल, विमानतल मार्ग, येरवडा, पुणे-411006 (दूरध्वनि क्रमांक 020-26609329/31) पते पर कार्यालयीन समय में संपर्क करने की अपील राज्यकर सहआयुक्त रामदास शिंदे ने की है।
जिले के पंजीकृत व्यापारी, मालिक एवं प्रतिष्ठान, जिन्होंने दिसम्बर 2021 तक व्यवसाय कर का भुगतान नहीं किया है, यदि 31 मार्च, 2022 तक बकाया कर एवं ब्याज सहित रिटर्न दाखिल करते हैं, तो समस्त विलंब शुल्क माफ कर दिया जायेगा। यह जानकारी व्यापार कर विभाग द्वारा दी गई है।
करदाताओं को अपना व्यापार कर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना चाहिए। इसके लिए वेबसाइट www.mahagst.gov.in या ‘MAHAPT’ मोबाइल ऐप का उपयोग करें।
यदि कर का भुगतान करने में कोई कठिनाई है तो राज्यकर सहआयुक्त (व्यवसायकर) वस्तु व सेवा कर भवन, भूतल, विमानतल मार्ग, येरवडा, पुणे-411006 (दूरध्वनि क्रमांक 020-26609329/31) पते पर कार्यालयीन समय में संपर्क करने की अपील राज्यकर सहआयुक्त रामदास शिंदे ने की है।
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