उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड और न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय के 15 मार्च के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत निचली अदालत में अर्जी देकर अपनी बात रख सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर के टेरर फंडिंग मामले से जुड़े 1999-2005 के भूमि सौदे में मलिक के संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए 23 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही मलिक हिरासत में है। मुंबई की विशेष पी एम एल ए कोर्ट समय-समय पर हिरासत की अवधि बढ़ाती रही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर के टेरर फंडिंग मामले से जुड़े 1999-2005 के भूमि सौदे में मलिक के संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए 23 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही मलिक हिरासत में है। मुंबई की विशेष पी एम एल ए कोर्ट समय-समय पर हिरासत की अवधि बढ़ाती रही है।

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