पुणे, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
शिवाजीनगर और खड़की रेलवे एरिया के अप दिशा में रेलवे किलोमीटर186/5-187/1 पर रेंजहिल क्वार्टर जहां कि मेट्रो का कार्य चल रहा है उस रेलवे भूमि पर लोगों द्वारा किए गए अनधिकृत कब्जे तथा अतिक्रमणों को 7 अप्रैल 2022 को हटाने की रेल प्रशासन द्वारा योजना की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने 16 अप्रैल 2022 तक यह कार्रवाई शुरू नहीं करने का अनुरोध किया था। वे लोग रेलवे भूमि से यह अतिक्रमण इस समयावधि तक स्वयं खाली करने हेतु सहमत हुए थे। लोगों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने की बात स्वीकार करते हुए रेलवे विभाग ने कार्रवाई को अस्थाई रूप से स्थगित किया था।
अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित रेलवे भूमि अभी भी खाली नहीं की गई है। इसके लिए इन रहवासियों को रेल प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि 26 अप्रैल 2022 को अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस नोटिस को ये लोग न तो लगाने दे रहे हैं और न ही स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह ये लोग रेल प्रशासन के साथ असहयोगपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। सरकारी जमीनों पर किए जानेवाले अतिक्रमण को हटाने के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जारी मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार ही यह कार्रवाई की जा रही है।
अतः अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी जाती है कि 26 अप्रैल 2022 के पहले रेलवे की भूमि पर किया गया अतिक्रमण तत्काल हटा लें अन्यथा रेलवे द्वारा अपनी भूमि खाली करवाने हेतु की जानेवाली कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
शिवाजीनगर और खड़की रेलवे एरिया के अप दिशा में रेलवे किलोमीटर186/5-187/1 पर रेंजहिल क्वार्टर जहां कि मेट्रो का कार्य चल रहा है उस रेलवे भूमि पर लोगों द्वारा किए गए अनधिकृत कब्जे तथा अतिक्रमणों को 7 अप्रैल 2022 को हटाने की रेल प्रशासन द्वारा योजना की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने 16 अप्रैल 2022 तक यह कार्रवाई शुरू नहीं करने का अनुरोध किया था। वे लोग रेलवे भूमि से यह अतिक्रमण इस समयावधि तक स्वयं खाली करने हेतु सहमत हुए थे। लोगों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने की बात स्वीकार करते हुए रेलवे विभाग ने कार्रवाई को अस्थाई रूप से स्थगित किया था।
अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित रेलवे भूमि अभी भी खाली नहीं की गई है। इसके लिए इन रहवासियों को रेल प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि 26 अप्रैल 2022 को अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस नोटिस को ये लोग न तो लगाने दे रहे हैं और न ही स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह ये लोग रेल प्रशासन के साथ असहयोगपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। सरकारी जमीनों पर किए जानेवाले अतिक्रमण को हटाने के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जारी मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार ही यह कार्रवाई की जा रही है।
अतः अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी जाती है कि 26 अप्रैल 2022 के पहले रेलवे की भूमि पर किया गया अतिक्रमण तत्काल हटा लें अन्यथा रेलवे द्वारा अपनी भूमि खाली करवाने हेतु की जानेवाली कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।

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