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विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की अपील

पुणे, जुलाई (जिमाका)
विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए काम करनेवाली स्वयंसेवी संस्थाओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है, इसके लिए ऐसी संस्थाओं से जिला परिषद के जिला समाजकल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन पेश करने की अपील की गई है।
विकलांग व्यक्तियों का हक अधिनियम के अनुसार दिव्यांग क्षेत्र में पुनर्वसन कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को सक्षम प्राधिकारी तथा आयुक्त, दिव्यांग कल्याण द्वारा संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। प्रमाणपत्र न लेने वाली संस्थाएं कानूनी कार्रवाई की पात्र होंगी।
अधिक जानकारी के लिए दिव्यांग कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, जिला परिषद पुणे, टेलीफोन नंबर 020-26131774 एवं ररिपसर्.ूििीपशसारळश्र.लेा ई-मेल पर संपर्क करने की अपील जिला परिषद के जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कोरगंटीवार द्वारा की गई है।
योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांग व्यक्ति अपने बैंक खाते आधारकार्ड से संलग्न करें
शासन का वैयक्तिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए सभी विकलांग व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी एवं व्यक्तियों को अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाते आधारकार्ड से संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।
शासन के वित्त विभाग के 8 जून 2022 के शासन निर्णय के अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धति ने दिया जाएगा। 2022-23 वर्ष से इस निर्णय पर अमल किया जा रहा है।
जिले के सभी दिव्यांग एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी व व्यक्ति शासन की वैयक्तिक लाभ योजना का अनुदान, पिछड़ावर्ग कल्याण की योजना का लाभ लेने के लिए अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाते आधारकार्ड से संलग्न करें। यह अपील जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कोरंगटीवार द्वारा की गई है।

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