मुख्य समाचार

6/recent/ticker-posts

स्टाम्प शुल्क दंड राहत योजना का लाभ लेने की अपील

पुणे, जुलाई (जिमाका)
पंजीकरण एवं स्टाम्प (मुद्रांक) शुल्क दंड राहत योजना का प्रथम चरण 31 जुलाई 2022 तक है। पंजीकरण एवं स्टाम्प महानिरीक्षक ने उन पक्षों से अपील की है जिन्हें 31 मार्च 2022 से पहले अतिदेय स्टांप शुल्क और जुर्माना या अतिदेय जुर्माना का नोटिस मिला है, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, वे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार और कलेक्टर के कार्यालय से तुरंत संपर्क करें व स्टाम्प एवं दंड राहत योजना का लाभ उठायें। यह अपील पंजीकरण महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर द्वारा की गई है।
यदि पक्षकार स्टाम्प ड्यूटी पेनल्टी रियायत योजना का लाभ 31 जुलाई 2022 तक लेते हैं तो उक्त रियायत के प्रथम चरण अर्थात बकाया जुर्माने पर 90% की छूट प्राप्त होगी अन्यथा इन पार्टियों को द्वितीय चरण की शर्त के अनुसार बकाया राशि पर 50% जुर्माना देना होगा।
महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा के तहत स्टाम्प ड्यूटी पेनल्टी के संबंध में 31 मार्च 2022 को या उससे पहले नोटिस प्राप्त करने वाले दलों के लिए एक छूट योजना लागू की गई है। यह योजना 1 अप्रैल से शुरू हुई है और 30 नवंबर, 2022 तक चालू रहेगी। स्टाम्प शुल्क के घाटे वाले हिस्से पर देय जुर्माने में छूट के लिए छूट योजना की घोषणा की गई है।
यदि 31 जुलाई 2022 तक की अवधि के भीतर स्टाम्प शुल्क और जुर्माने की राशि का भुगतान किया जाता है या यदि स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो दंड की राशि पर 90% की छूट दी जाएगी। यदि 1 अगस्त से 30 नवंबर 2022 के बीच स्टाम्प शुल्क और जुर्माना राशि का भुगतान किया जाता है या यदि स्टाम्प शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो जुर्माना राशि पर 50% की छूट दी जाएगी।
योजना के बारे में अधिक जानकारी पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग की वेबसाइट 
 https://www.igrmaharashtra.gov.in पर उपलब्ध है। यदि इस संबंध में कोई समस्या आती है तो जिले के सह जिला निबंधक व मुद्रांक जिलाधिकारी अथवा विभाग के कॉल सेंटर से 8888007777 पर अथवा ईमेल आईडी complaint@igrmaharashtra.gov.in पर संपर्क करें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ