पुणे, सितंबर (जिमाका)
कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर विवाह करने वाले पिछड़े वर्ग के जोड़ों को 20 हजार रुपये और विवाह का आयोजन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को 4 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
कन्यादान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सामूहिक समारोह आयोजित करने वाले स्वयंसेवी संगठन, समाज कल्याण के सहायक आयुक्त डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर, सामाजिक न्याय भवन, क्रमांक. 104/105, विश्रांतवाड़ी रोड, पुलिस स्टेशन के सामने, येरवडा, पुणे-06 (टेलीफोन नंबर : 020-29706611) में प्रस्ताव पेश करें। यह अपील सहायक आयुक्त संगीता डावखर द्वारा द्वारा की गई है।
कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर विवाह करने वाले पिछड़े वर्ग के जोड़ों को 20 हजार रुपये और विवाह का आयोजन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को 4 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
कन्यादान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सामूहिक समारोह आयोजित करने वाले स्वयंसेवी संगठन, समाज कल्याण के सहायक आयुक्त डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर, सामाजिक न्याय भवन, क्रमांक. 104/105, विश्रांतवाड़ी रोड, पुलिस स्टेशन के सामने, येरवडा, पुणे-06 (टेलीफोन नंबर : 020-29706611) में प्रस्ताव पेश करें। यह अपील सहायक आयुक्त संगीता डावखर द्वारा द्वारा की गई है।

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