मुंबई, शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट और और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के बीच पिछले दिनों से जारी जंग में ठाकरे गुट को बड़ी जीत मिली है। दरअसल, बंबई हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दे दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट को 2 से 6 अक्टूबर के बीच शिवाजी पार्क में रैली करने की मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना यहां वर्षों से रैली करती आ रही है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते 2 साल तक रैली नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार शिवसेना में हुई टूट के बाद इस रैली को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था।
बताया जा रहा है कि ठाकरे गुट ने 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की घोषणा की है। शिंदे गुट भी शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली करना चाहता था, लेकिन अदालत से उसे झटका मिला है। हालांकि फिलहाल शिंदे गुट को पार्टी के रूप में मान्यता नहीं मिली है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने कहा- आयोजन की वीडियो रिकॉडिंग की जाए। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट के लोगों ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका से अनुमति मांगी थी। बीएमसी की ओर से जवाब नहीं मिला। इस पर उद्धव गुट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एकनाथ शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिंदे गुट के पास बीकेसी मैदान पर दशहरा रैली करने की इजाजत पहले से है। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बीएमसी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट को 2 से 6 अक्टूबर के बीच शिवाजी पार्क में रैली करने की मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना यहां वर्षों से रैली करती आ रही है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते 2 साल तक रैली नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार शिवसेना में हुई टूट के बाद इस रैली को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था।
बताया जा रहा है कि ठाकरे गुट ने 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की घोषणा की है। शिंदे गुट भी शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली करना चाहता था, लेकिन अदालत से उसे झटका मिला है। हालांकि फिलहाल शिंदे गुट को पार्टी के रूप में मान्यता नहीं मिली है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने कहा- आयोजन की वीडियो रिकॉडिंग की जाए। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट के लोगों ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका से अनुमति मांगी थी। बीएमसी की ओर से जवाब नहीं मिला। इस पर उद्धव गुट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एकनाथ शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिंदे गुट के पास बीकेसी मैदान पर दशहरा रैली करने की इजाजत पहले से है। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बीएमसी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

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