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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोंढवा पुलिस को 40 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

अधिवक्ता नूर याकूब शेख को पुलिस सुरक्षा प्रदान करें
कोंढवा, अक्टूबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोंढवा पुलिस को 40 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। 1.7 करोड़ का घोटाला छिपाने और मामले से पीछे हटने के लिए आरोपियों ने एडवोकेट नूर याकूब पर तलवारों, हॉकी स्टिक और बैट से हमला किया। सनशाइन हिल्स 2 सोसाइटी में 1.7 करोड़ सोसाइटी रखरखाव घोटाले में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पुणे स्थित महिला अधिवक्ता नूर याकूब शेख और उनके परिवार पर कई बार हमला किया गया था।
18 अगस्त 2022 को 40 लोगों ने कॉमन लाइट, सीसीटीवी कैमरा और लिफ्ट बंद कर दी और बिल्डिंग में पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया और अधिवक्ता नूर और उनके परिवार पर तलवारों, हॉकी स्टिक और बल्ले से हमला किया। उन्होंने कार तोड़ दी और एफआईआर का बदला लेने के लिए बालकनी में पथराव किया। यह सब एडवोकेट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है।
एडवोकेट नूर को 07 दिसंबर 2021 से आज तक लगातार जान से मारने की धमकी, अपमान, हमले और सोशल मीडिया पर मानहानि का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट नूर ने शिकायत की जेएमएफसी कोर्ट, पुणे और जस्टिस ओंडारे ने कोंढवा पुलिस को   वसीम इकबाल खान (35) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
स्पैन इंटरनेशनल एकेडमी  पिसोली में नर्सरी शिक्षक के रूप में कार्यरत स्वालेहा वसीम खान (39), नदीम बदरुद्दीन सैयद (37) टीसीएस हिंजवडी में कार्यरत हैं और भरत जाधव (60) सेवानिवृत्त कांस्टेबल, अतीका नदीम सैयद (36) रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत हैं, रूबी हॉल क्लीनिक, जबरन वसूली, मारपीट, अधिवक्ता की शीलभंग, जान को खतरा, मानहानि, आईटी अधिनियम और अन्य आईपीसी धाराओं के लिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस डेरे और चव्हाण के निर्देशानुसार 21 सितंबर-2022 को दंगों, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, शस्त्र अधिनियम, जान से मारने की धमकी, मानहानि और अन्य 11 धाराओं के तहत 40 आरोपियों के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीनियर पीआई सरदार पाटिल ने अधिवक्ता और उनके परिवार को चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा प्रदान की है।

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