बाम्बे उच्च न्यायालय ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर लगी रोक की अविध बढाने से इन्कार कर दिया है। यह अनुरोध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सी बी आई ने किया था। यदि सी बी आई इस मामले में उच्चतम न्यायालय से भी राहत पाने में असफल रहती है तो देशमुख को कल 28 दिसम्बर को रिहा कर दिया जाएगा। सी बी आई ने देशमुख की जमानत याचिका पर लगी रोक बढाने के लिए न्यायमूर्ति एस जी चपलगांवकर की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ से अनुरोध किया था।

0 टिप्पणियाँ