नासिक, जनवरी (पुणे जिमाका द्वारा)
महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के विभिन्न प्राधिकरणों और शैक्षणिक निकायों पर सदस्यों के चयन के लिए चुनाव के संबंध में ‘प्राथमिक मतदाताओं’ की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
विश्वविद्यालय चुनाव निर्णय अधिकारी एवं कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय महासभा, संकाय परिषद और अकादमिक परिषद के सदस्यों के चयन के लिए हर पांच साल के बाद चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाती है। इस बीच, विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों के मान्यता प्राप्त शिक्षकों में से चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय प्राधिकरण के सदस्यों का चयन किया जाता है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया के अनुरूप प्राथमिक मतदाता सूची तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.muhs.ac.in पर मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गयी है।
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित प्राथमिक मतदाता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर 03 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय ई-मेल पर या विश्वविद्यालय के मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर और लातूर स्थित विभागीय केंद्र में लिखित रूप में प्रमाण पत्रों के साथ साक्ष्य दस्तावेजों के साथ दर्ज किया जा सकता है।
इस संबंध में अधिक जानकारी एवं निर्देश के लिए विश्वविद्यालय निर्देश सं. 10/2017 में दर्ज किए गए हैं। निर्धारित समय में प्राप्त आपत्तियों पर मा. कुलपति के समक्ष सुनवाई होगी। सुनवाई का निर्णय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। माननीय कुलाधिपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
विश्वविद्यालय प्राधिकरण चुनाव कार्यक्रम एवं अंतिम मतदाता सूची मा. कुलपति की सुनवाई के बाद स्वतंत्र रूप से घोषणा की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी इलेक्शन सेल से 0253-2539151 पर संपर्क करें।
महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के विभिन्न प्राधिकरणों और शैक्षणिक निकायों पर सदस्यों के चयन के लिए चुनाव के संबंध में ‘प्राथमिक मतदाताओं’ की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
विश्वविद्यालय चुनाव निर्णय अधिकारी एवं कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय महासभा, संकाय परिषद और अकादमिक परिषद के सदस्यों के चयन के लिए हर पांच साल के बाद चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाती है। इस बीच, विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों के मान्यता प्राप्त शिक्षकों में से चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय प्राधिकरण के सदस्यों का चयन किया जाता है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया के अनुरूप प्राथमिक मतदाता सूची तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.muhs.ac.in पर मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गयी है।
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित प्राथमिक मतदाता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर 03 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय ई-मेल पर या विश्वविद्यालय के मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर और लातूर स्थित विभागीय केंद्र में लिखित रूप में प्रमाण पत्रों के साथ साक्ष्य दस्तावेजों के साथ दर्ज किया जा सकता है।
इस संबंध में अधिक जानकारी एवं निर्देश के लिए विश्वविद्यालय निर्देश सं. 10/2017 में दर्ज किए गए हैं। निर्धारित समय में प्राप्त आपत्तियों पर मा. कुलपति के समक्ष सुनवाई होगी। सुनवाई का निर्णय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। माननीय कुलाधिपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
विश्वविद्यालय प्राधिकरण चुनाव कार्यक्रम एवं अंतिम मतदाता सूची मा. कुलपति की सुनवाई के बाद स्वतंत्र रूप से घोषणा की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी इलेक्शन सेल से 0253-2539151 पर संपर्क करें।

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