पुणे, फरवरी (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पुणे रेल मंडल पर जनवरी महीने में टिकट जांच के दौरान 20 हज़ार 657 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 1 करोड़ 60 लाख 84 हज़ार रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 7103 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 41 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 246 लोगों से 26 हज़ार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से जनवरी तक की 10 महीनों की अवधि में 2 लाख 84 हज़ार 608 मामलों में 20 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने के रूप में वसूल किए गए।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती इन्दु दुबे के मार्गदर्शन में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मिलिंद हिरवे तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. रामदास भिसे के समन्वय में टिकट जांच निरीक्षकों द्वारा की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित रूप से चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।
पुणे रेल मंडल पर जनवरी महीने में टिकट जांच के दौरान 20 हज़ार 657 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उनसे 1 करोड़ 60 लाख 84 हज़ार रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। इसी के साथ 7103 लोगों को अनियमित रूप से यात्रा करने पर 41 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना लगाया गया जबकि बिना बुक किए गए सामान को ले जाते हुए 246 लोगों से 26 हज़ार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से जनवरी तक की 10 महीनों की अवधि में 2 लाख 84 हज़ार 608 मामलों में 20 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने के रूप में वसूल किए गए।
उक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती इन्दु दुबे के मार्गदर्शन में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मिलिंद हिरवे तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. रामदास भिसे के समन्वय में टिकट जांच निरीक्षकों द्वारा की गई।
रेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की टिकट जांच नियमित रूप से चलाई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा उन्हें रेल अधिनियम के तहत जुर्माना देना होगा तथा न भरने की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
यह जानकारी पुणे रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज झंवर द्वारा दी गई है।

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