पुणे, फरवरी (जिमाका)
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्देशानुसार पुणे जिले के सभी न्यायालयों में शनिवार 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.
इस लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना मुआवजा, धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक मामले, औद्योगिक, श्रम एवं सहकारी न्यायालय के मामले लंबित हैं। साथ ही विभिन्न ग्राम पंचायतों व पुणे महानगरपालिका और पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका की घरपट्टी, पानीपट्टी मामले, बीएसएनएल, आइडिया-वोडाफोन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन आदि से बकाया भुगतान के पूर्व-स्वीकृति मामलों को विभिन्न बैंकों, क्रेडिट संस्थानों, वित्तीय संस्थानों और विभिन्न ग्राम पंचायतों के साथ समझौता करके निपटान के लिए रखा गया है।
पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 66 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर पुणे जिले ने राज्य में अपना प्रथम स्थान कायम रखा है। लोक अदालत में मामले के निपटारे से दोनों पक्षों को जीत का अहसास होता है और दोनों पक्षों के पैसे, समय और श्रम की बचत होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती मंगल दीपक कश्यप ने अपील की है कि अधिक से अधिक पक्षकार इस योजना का लाभ उठाएं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्देशानुसार पुणे जिले के सभी न्यायालयों में शनिवार 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.
इस लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना मुआवजा, धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक मामले, औद्योगिक, श्रम एवं सहकारी न्यायालय के मामले लंबित हैं। साथ ही विभिन्न ग्राम पंचायतों व पुणे महानगरपालिका और पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका की घरपट्टी, पानीपट्टी मामले, बीएसएनएल, आइडिया-वोडाफोन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन आदि से बकाया भुगतान के पूर्व-स्वीकृति मामलों को विभिन्न बैंकों, क्रेडिट संस्थानों, वित्तीय संस्थानों और विभिन्न ग्राम पंचायतों के साथ समझौता करके निपटान के लिए रखा गया है।
पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 66 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर पुणे जिले ने राज्य में अपना प्रथम स्थान कायम रखा है। लोक अदालत में मामले के निपटारे से दोनों पक्षों को जीत का अहसास होता है और दोनों पक्षों के पैसे, समय और श्रम की बचत होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती मंगल दीपक कश्यप ने अपील की है कि अधिक से अधिक पक्षकार इस योजना का लाभ उठाएं।

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