पुणे, फरवरी (जिमाका)
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करने के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा जिले के इच्छुक नागरिकों से योगदान देने का अनुरोध किया गया है।
राज्य सरकार युद्ध क्षेत्र या उग्रवाद में शहीद हुए सैनिकों, विकलांगों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। इन योजनाओं का खर्च फ्लैग डे फंड रेज़िंग के माध्यम से उठाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष संग्रह जिला कलेक्टर की देखरेख में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजय पवार ने बताया है कि झंडा दिवस कोष में दान की गई राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) (6) के तहत आयकर छूट लागू है।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करने के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा जिले के इच्छुक नागरिकों से योगदान देने का अनुरोध किया गया है।
राज्य सरकार युद्ध क्षेत्र या उग्रवाद में शहीद हुए सैनिकों, विकलांगों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। इन योजनाओं का खर्च फ्लैग डे फंड रेज़िंग के माध्यम से उठाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष संग्रह जिला कलेक्टर की देखरेख में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजय पवार ने बताया है कि झंडा दिवस कोष में दान की गई राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) (6) के तहत आयकर छूट लागू है।

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