मुंबई, फरवरी (महासंवाद)
भारत निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी, 2023 को 215- कसबा पेठ और 205- चिंचवड़ (जिला पुणे) के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इस उपचुनाव के साथ ही देश के कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, इसलिए 16 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल कराने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने पर रोक है।
महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अवर सचिव एवं उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी शरद दलवी ने यह जानकारी दी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) स्पष्ट करती है कि यह निषिद्ध है।
भारत निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी, 2023 को 215- कसबा पेठ और 205- चिंचवड़ (जिला पुणे) के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इस उपचुनाव के साथ ही देश के कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, इसलिए 16 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल कराने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने पर रोक है।
महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अवर सचिव एवं उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी शरद दलवी ने यह जानकारी दी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) स्पष्ट करती है कि यह निषिद्ध है।

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