पुणे, अप्रैल (जिमाका)
अनुसूचित जाति व नवबौद्ध किसानों को सिंचन की शाश्वत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए पुणे जिले के 82 लाभार्थियों को 34 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है। यह जानकारी जिला परिषद के कृषि विभाग द्वारा दी गई है।
इस राज्य प्रवर्तित योजना के तहत नये कुएं के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये, खेत की प्लास्टिक लाइनिंग के लिए 1 लाख रुपये, पुराने कुएं की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये, इनवैल बोरिंग और पंप सेट के लिए 20-20 हजार रुपये, बिजली कनेक्शन के लिए 10 हजार रुपये और सूक्ष्म सिंचाई सेट के तहत ड्रिप सिंचाई सेट के लिए 50 हजार रुपये या तुषार सिंचन सांच के लिए 25 हजार रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया जाता है।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अनुसूचित जाति या नवबौद्ध वर्ग का होना चाहिए। किसान के नाम पर न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर और अधिकतम 6 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। नए कुएं का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर भूमि स्वयं के नाम या संयुक्त परिवार के पास उपलब्ध होनी चाहिए। नए कुओं के अलावा, अन्य घटकों का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता होती है।
किसान की सभी स्रोतों से वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी। आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। प्रस्तावित कुआं मौजूदा कुएं से 500 फीट से अधिक दूर है और भूजल सर्वेक्षण विकास प्रणाली से पानी की उपलब्धता का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
यह योजना पैकेज के रूप में लागू की गई है। इस नये वेल पैकेज में नया कुआं, बिजली कनेक्शन साइज, फ्रॉस्ट या ड्रिप सेट, पंप सेट कुल 3 लाख 5 हजार से 3 लाख 30 हजार रुपये में दिये जाते हैं। पुराने कूप मरम्मत पैकेज में 1 लाख 5 हजार से 1 लाख 30 हजार रुपये, बिजली कनेक्शन का आकार, फ्रॉस्ट या ड्रिप सेट, पंप सेट और फार्म प्लास्टिक लाइनिंग पैकेज में प्लास्टिक लाइनिंग, बिजली कनेक्शन का आकार, फ्रॉस्ट या ड्रिप सेट, पंप सेट शामिल है। कुल 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 80 हजार रुपये तक लाभ का समावेश है।
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को वेबसाइट mahadbtmahait.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसकी जानकारी जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी ने भी दी है।
अनुसूचित जाति व नवबौद्ध किसानों को सिंचन की शाश्वत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए पुणे जिले के 82 लाभार्थियों को 34 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है। यह जानकारी जिला परिषद के कृषि विभाग द्वारा दी गई है।
इस राज्य प्रवर्तित योजना के तहत नये कुएं के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये, खेत की प्लास्टिक लाइनिंग के लिए 1 लाख रुपये, पुराने कुएं की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये, इनवैल बोरिंग और पंप सेट के लिए 20-20 हजार रुपये, बिजली कनेक्शन के लिए 10 हजार रुपये और सूक्ष्म सिंचाई सेट के तहत ड्रिप सिंचाई सेट के लिए 50 हजार रुपये या तुषार सिंचन सांच के लिए 25 हजार रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया जाता है।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अनुसूचित जाति या नवबौद्ध वर्ग का होना चाहिए। किसान के नाम पर न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर और अधिकतम 6 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। नए कुएं का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर भूमि स्वयं के नाम या संयुक्त परिवार के पास उपलब्ध होनी चाहिए। नए कुओं के अलावा, अन्य घटकों का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता होती है।
किसान की सभी स्रोतों से वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी। आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। प्रस्तावित कुआं मौजूदा कुएं से 500 फीट से अधिक दूर है और भूजल सर्वेक्षण विकास प्रणाली से पानी की उपलब्धता का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
यह योजना पैकेज के रूप में लागू की गई है। इस नये वेल पैकेज में नया कुआं, बिजली कनेक्शन साइज, फ्रॉस्ट या ड्रिप सेट, पंप सेट कुल 3 लाख 5 हजार से 3 लाख 30 हजार रुपये में दिये जाते हैं। पुराने कूप मरम्मत पैकेज में 1 लाख 5 हजार से 1 लाख 30 हजार रुपये, बिजली कनेक्शन का आकार, फ्रॉस्ट या ड्रिप सेट, पंप सेट और फार्म प्लास्टिक लाइनिंग पैकेज में प्लास्टिक लाइनिंग, बिजली कनेक्शन का आकार, फ्रॉस्ट या ड्रिप सेट, पंप सेट शामिल है। कुल 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 80 हजार रुपये तक लाभ का समावेश है।
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को वेबसाइट mahadbtmahait.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसकी जानकारी जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी ने भी दी है।

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