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बैंक निदेशक, प्रबंधक की मिलीभगत से जमीन मालिक किसान से करोड़ों की ठगी : बिल्डरों समेत छह लोगों के खिलाफ हड़पसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज

हड़पसर, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क)
जमीन विकसित के लिए समझौता करने के बावजूद जमीन मालिक के नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर करोड़ों रुपयों का लेन-देन किया गया व जमीन के मालिक को अनुबंध के अनुसार भुगतान न करने से तीन बिल्डरों, बैंक निदेशक समेत हड़पसर पुलिसथाने में कुल छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
किसानों को जमीन विकसित करने का सपना दिखाकर ठगने का सिलसिला पुणे में बढ़ गया है। मशहूर बिल्डरों के बाद अब फिर से वीपीटी कंपनी का मामला उभरने से उपभोक्ताओं में चिंता का माहौल पैदा हो गया है। कैन्टोन्मेंट न्यायालय ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। भूषण पारलेशा, निलेश पालरेशा, विलास थनमल पारलेशा (तीनों नि. वीपीटी हाउस फिनेक्स मॉल के करीब, नगर रोड), संजय मुकुंद लेले (निदेशक निजी सहकारी बैंक भवानी पेठ), नरेश दत्तू मित्तलू (व्यवस्थापक, सहकारी बैंक), रणवीत गिल (नि. मुंबई ) इन संदिग्ध आरोपियों के नाम इस मामले में दर्ज किए गए हैं। मूल भूमि के मालिक किसान राहुल तुपे (नि. अन्सारी फाटा, मांजरी बुद्रुक, हड़पसर) ने इस संबंध में हड़पसर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार वीटीपी कंपनी के साझेदार भूषण पारलेशा व उनके भाई निलेश पारलेशा ने राहुल तुपे की जमीन देखी व उसे विकसित करने के लिए उनमें वर्ष 2014 में समझौता हुआ। समझौते के अनुसार तुपे की आय पर अर्बन बैलन्स नामक एक परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना में, एक ग्यारह मंजिला इमारत और दूसरी 12 मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लिया गया। समझौते के मुताबिक इन दोनों इमारतों का निर्माण पालरेशा बंधुओं को करना था। इमारतों में ग्राहकों द्वारा बुक की गई राशि में से 41.18% राहुल तुपे व 58.82% वीटीपी अर्बन प्रोजेक्ट कंपनी को साझा करना था। तदनुसार जनता सहकारी बैंक शाखा भवानी पेठ में एक खाता खोला गया था। वीटीपी अर्बन प्रोजेक्ट पुणे एलएलपी अर्बन बैलन्स नाम से कलेक्शन अकाउंट दोनों की सहमति से निकाला गया। इस खाते पर दोनों के हस्ताक्षर थे व अनुबंध के अनुसार खाते में प्रतिशत के अनुसार राशि जमा हो रही थी। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में बीस नियम व शर्तें दोनों पर अनिवार्य रहते हुए वीटीपी कंपनी के पालरेशा भाइयों ने कुछ दिनों तक जैसा कि निर्धारित है वैसे राशि तुपे के खाते में जमा की, इसी बीच जुलाई 2016 में जनता सहकारी बैंक शाखा में राहुल तुपे का खाता चेक किया गया तब पता चला कि राशि दूसरे खाते में जमा की जा रही है। एक सहकारी बैंक के निदेशक संजय मुकुंद लेले, मैनेजर नरेश दत्तू मित्तल व वीटीपी अर्बन प्रोजेक्ट के साझेदार भूषण पालरेशा, निलेश पालरेशा, विलास थर्मल पालरेशा ने आपस में मिलीभगत कर चेक बुक जारी करने की सुविधा न रहते हुए भी चेक बुक दे दी। ग्राहकों के पैसे बैंक निदेशक और मैनेजर की मदद से निकालकर जमीन मालिक राहुल तुपे को धोखा दिया।
वीटीपी अर्बन प्रोजेक्ट के तीनों पार्टनर्स ने फ्लैटधारक से करोड़ों रुपए जमा किए व समझौते के अनुसार तुपे के पैसों का हिस्सा उन्हें नहीं सौंपा गया। धोखाधड़ी हुई है इससे अवगत होने के बाद राहुल तुपे ने हड़पसर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत के अनुसार पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें बैंक निदेशक और शाखा प्रबंधक शामिल हैं। आगे की जांच हड़पसर पुलिस कर रही है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षद निंबालकर ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
हड़पसर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया है। इस अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, 409, 417, 420, 465, 467, 468, 471, 474, 477-ए, 506, 120-बी, 34 शामिल हैं।


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