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वीरता पदकधारकों को ‘महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजना’ के तहत अनुदान

पुणे, अप्रैल (जिमाका)
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजना के तहत 16 नवंबर 1990 से पहले वीरता पदक प्राप्त करने वाले पुणे जिले के चक्र, पदक से सम्मानित अधिकारी और सैनिक को छोड़कर अन्य जीवित वीरता पदकधारक और आज जीवित हैं,  की जानकारी जिला सैनिक कार्यालय को दें। यह जानकारी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एस.डी. हंगे (सेवानिवृत्त) ने दी है।
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बल पदकधारकों को एकमुश्त नकद अनुदान और महाराष्ट्र राज्य के वीर पदक धारकों की विधवाओं, आश्रितों को 1 अप्रैल 2018 से     मरणोपरांत मासिक अनुदान दिया जाता है।
तदनुसार, संबंधित को अपने आवेदन में सेना संख्या, रैंक, नाम और वर्तमान आयु, वीरता पदक का नाम, वीरता पदक प्रदान करने की तिथि, वर्तमान पूरा पता और मोबाइल नंबर, उन्हें राज्य, केंद्र से प्राप्त वित्तीय सहायता का उल्लेख करना चाहिए। उक्त पदक के लिए पेट्रोल पंप, गैस, नौकरी, जमीन, रहने के लिए मकान, मकान के लिए जमीन या वित्तीय आय अर्जित करने के अन्य साधनों का उल्लेख किया जाए।
16 नवम्बर 1990 के पूर्व मरणोपरांत वीरता पदकधारकों की विधवा, आश्रितों को यदि मासिक अनुदान नहीं मिल रहा है तो ऐसे हितग्राही का नाम सहित विवरण जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को प्रस्तुत करें। यह भी सूचित किया गया है कि संबंधित अपना विवरण जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के ई-मेल zswo_pune@maharashtra.gov.in पर भेजें या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में दें।

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