केन्द्र ने उन कैदियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जो अपनी जुर्माना राशि या जमानत राशि चुकाने में अक्षम है। यह योजना निर्धन कैदियों की मदद करेगी। ये कैदी में सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित समुदाय से हैं और शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना से इन्हें कारावास से बाहर आने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना को संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मदद देगी, जिससे जमानत लेने या जुर्माना भरने में विफल रहने वाले निर्धन कैदियों को राहत मिलेगी।
आपराधिक न्याय प्रणाली में कारावास एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे इसकी विधि का शासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। गृह मंत्रालय कारावासों में विचाराधीन कैदियों की समस्या पर विभिन्न कदम उठा रहा है और समय-समय पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश देता है। गृह मंत्रालय ने कारावासों में सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराई है।
आपराधिक न्याय प्रणाली में कारावास एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे इसकी विधि का शासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। गृह मंत्रालय कारावासों में विचाराधीन कैदियों की समस्या पर विभिन्न कदम उठा रहा है और समय-समय पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश देता है। गृह मंत्रालय ने कारावासों में सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराई है।

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