पुणे, जुलाई (जिमाका)
चालू खरीफ सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय किया गया है। इच्छुक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई 2023 तक आवेदन करें। यह अपील कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण ने की है।
योजना में ऋणी और गैर-ऋणी किसान भाग ले सकते हैं। सीजन के दौरान चावल, ज्वार, बाजरी, नाचनी, मूंग, उड़द, तूर, मक्का, मूंगफली, कार्ले (खुरासनी), तिल, सोयाबीन, कपास और खरीफ प्याज जैसी कुल 14 अधिसूचित फसलों के लिए अधिसूचित राजस्व, मंडल क्षेत्र में किसान इस दौरान भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 से ‘समग्र फसल बीमा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार किसानों के हिस्से की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए किसान केवल 1 रुपये का भुगतान करके फसल बीमा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि से पहले संबंधित बैंक, http://pmfby.gov.in व अपने सरकारी सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋणी किसानों को ऋण स्वीकृत करनेवाले बैंक के माध्यम से योजना में भाग लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना आवश्यक है।
यदि ऋणकर्ता योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उसे निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को लिखित रूप से सूचित करना आवश्यक है।
अहमदनगर, नासिक, सोलापुर, जलगांव, सातारा जिले के लिए ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि., परभणी, वर्धा व नागपुर जिले के लिए आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., जालना, गोंदिया व कोल्हापुर जिले के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल कंपनी लि., नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिले के लिए यूनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., औरंगाबाद, भंडारा, पालघर व रायगड जिले के लिए चोलामंडलम एम.एस. जनरल इं. कंपनी लि., वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदूरबार व बीड जिले के लिए भारतीय कृषि विमा कंपनी, हिंगोली, अकोला, धुले, पुणे व उस्मानाबाद जिले के लिए एचडीएफसी जनरल इन्शुरन्स. कं. लि., यवतमाल, अमरावती व गढचिरोली जिले के लिए रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स व लातूर जिले के लिए एस.बी.आई. जनरल इन्शुरन्स कंपनियों का चयन किया गया है।
यदि किसानों को योजना में भागीदारी के संबंध में कोई समस्या आती है तो तालुका संबंधित फसल बीमा कंपनी कार्यालय, तालुका कृषि अधिकारी, नजदीकी बैंक या अपने सरकारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। यह अपील कृषि आयुक्त द्वारा की गई है।
चालू खरीफ सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय किया गया है। इच्छुक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई 2023 तक आवेदन करें। यह अपील कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण ने की है।
योजना में ऋणी और गैर-ऋणी किसान भाग ले सकते हैं। सीजन के दौरान चावल, ज्वार, बाजरी, नाचनी, मूंग, उड़द, तूर, मक्का, मूंगफली, कार्ले (खुरासनी), तिल, सोयाबीन, कपास और खरीफ प्याज जैसी कुल 14 अधिसूचित फसलों के लिए अधिसूचित राजस्व, मंडल क्षेत्र में किसान इस दौरान भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 से ‘समग्र फसल बीमा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार किसानों के हिस्से की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए किसान केवल 1 रुपये का भुगतान करके फसल बीमा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि से पहले संबंधित बैंक, http://pmfby.gov.in व अपने सरकारी सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋणी किसानों को ऋण स्वीकृत करनेवाले बैंक के माध्यम से योजना में भाग लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना आवश्यक है।
यदि ऋणकर्ता योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उसे निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को लिखित रूप से सूचित करना आवश्यक है।
अहमदनगर, नासिक, सोलापुर, जलगांव, सातारा जिले के लिए ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि., परभणी, वर्धा व नागपुर जिले के लिए आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., जालना, गोंदिया व कोल्हापुर जिले के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल कंपनी लि., नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिले के लिए यूनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., औरंगाबाद, भंडारा, पालघर व रायगड जिले के लिए चोलामंडलम एम.एस. जनरल इं. कंपनी लि., वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदूरबार व बीड जिले के लिए भारतीय कृषि विमा कंपनी, हिंगोली, अकोला, धुले, पुणे व उस्मानाबाद जिले के लिए एचडीएफसी जनरल इन्शुरन्स. कं. लि., यवतमाल, अमरावती व गढचिरोली जिले के लिए रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स व लातूर जिले के लिए एस.बी.आई. जनरल इन्शुरन्स कंपनियों का चयन किया गया है।
यदि किसानों को योजना में भागीदारी के संबंध में कोई समस्या आती है तो तालुका संबंधित फसल बीमा कंपनी कार्यालय, तालुका कृषि अधिकारी, नजदीकी बैंक या अपने सरकारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। यह अपील कृषि आयुक्त द्वारा की गई है।

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