पुणे, जुलाई (जिमाका)
मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 213 हड़पसर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की गृहनिर्माण संस्थांओं में 22 व 23 जुलाई को ‘गृहनिर्माण संस्था मतदाता पंजीकरण अभियान’ कार्यान्वित किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि पर मतदाता सूची के एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसी के तहत यह अभियान लागू किया गया है। मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं हैं ऐसे पात्र मतदाताओं को संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष द्वारा दस्तावेजों के साथ मतदाता पंजीकरण अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी भी चुनाव अधिकारियों को दी जाए।
मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ निवास प्रमाण के रूप में बिजली बिल, पानी देयक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, पंजीकृत बिक्री विलेख, पंजीकृत किरायेदारी समझौता यदि इनमें से एक, उम्र के सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं, 12 वीं प्रमाण पत्र इन प्रमाणों में से आवश्यक एक है।
ऑनलाइन नाम पंजीकरण के लिए https://voters.eci.gov.in इस मतदाता सेवा पोर्टल एवं ‘वोटर हेल्पलाइन’ ऐप का उपयोग किया जाए। नए नाम के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में सुधार के लिए प्रपत्र 8 भरना होगा। यह अपील उपजिलाधिकारी तथा हड़पसर विधानसभा मतदार संघ के मतदाता पंजीकरण अधिकारी सिद्धार्थ भंडारे ने की है।
मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 213 हड़पसर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की गृहनिर्माण संस्थांओं में 22 व 23 जुलाई को ‘गृहनिर्माण संस्था मतदाता पंजीकरण अभियान’ कार्यान्वित किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि पर मतदाता सूची के एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसी के तहत यह अभियान लागू किया गया है। मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं हैं ऐसे पात्र मतदाताओं को संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष द्वारा दस्तावेजों के साथ मतदाता पंजीकरण अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी भी चुनाव अधिकारियों को दी जाए।
मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ निवास प्रमाण के रूप में बिजली बिल, पानी देयक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, पंजीकृत बिक्री विलेख, पंजीकृत किरायेदारी समझौता यदि इनमें से एक, उम्र के सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं, 12 वीं प्रमाण पत्र इन प्रमाणों में से आवश्यक एक है।
ऑनलाइन नाम पंजीकरण के लिए https://voters.eci.gov.in इस मतदाता सेवा पोर्टल एवं ‘वोटर हेल्पलाइन’ ऐप का उपयोग किया जाए। नए नाम के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में सुधार के लिए प्रपत्र 8 भरना होगा। यह अपील उपजिलाधिकारी तथा हड़पसर विधानसभा मतदार संघ के मतदाता पंजीकरण अधिकारी सिद्धार्थ भंडारे ने की है।

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