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वसंतराव नाइक महामंडल की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

पुणे, अगस्त (जिमाका)
वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास महामंडल के माध्यम से विमुक्त जातियों, घुमंतू जनजातियों तथा विशेष पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गयी है। 
महामंडल के माध्यम से निवेश पूंजी योजना, व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना, समूह ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना और प्रत्यक्ष ऋण योजना की पुणे जिले के लिए चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, इसलिए पात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ के लिए महामंडल से संपर्क करना चाहिए। 
25 प्रतिशत बीज पूंजी योजना
यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों और जिला 5 बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। बैंकों की भागीदारी 75 प्रतिशत है और ब्याज दर बैंक नियमों के अनुसार लागू होगी। निगम की भागीदारी 25% राशि पर ब्याज दर 4% है। इस योजना में प्रमुख परियोजना सीमा 5 लाख रुपये तक है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए 1 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98 हजार रुपये तक होनी चाहिए।
व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना
इस योजना में व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपये तक है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 
आवेदक का ऋण खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। महामंडल की वेबसाइट  www.vjnt.in पर नाम पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदक किसी भी बैंक का कर्जदार (डिफॉल्टर ) नहीं होना चाहिए। आवेदक ने आवेदन करते समय इस परियोजना के लिए महामंडल या किसी अन्य महामंडल की किसी भी योजना का लाभ न लिया हो। एक समय में परिवार का केवल एक ही सदस्य ऋण योजना का लाभ उठा सकता है। यदि ऋण राशि की किस्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है, तो ब्याज राशि (12 प्रतिशत सीमा के भीतर) सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
समूह ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना
इस योजना के लिए ऋण सीमा 10 लाख से 50 लाख रुपये के बीच है और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए समूह को पंजीकृत होना चाहिए। समूह के सदस्य विमुक्त जातियों, घुमंतू जनजातियों और विशेष पिछड़े वर्गों से होने चाहिए। समूह सदस्य की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। समूह में लाभार्थी का ऋण खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। समूह के प्रमुख सदस्य को महामंडल की  www.vjnt.in वेबसाइट पर का नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। समूह के सभी लाभार्थियों की मानकीकृत वार्षिक पारिवारिक आय, नॉन क्रिमिलेअर के लिए 8 लाख की सीमा के भीतर होनी चाहिए।
1 लाख रुपये तक की सीधी ऋण योजना
इस योजना में महामंडल की ओर से 1 लाख रुपये का सीधा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार रुपये होनी चाहिए। लाभार्थियों की भागीदारी रिक्त होगी। नियमित 48 समान मासिक किस्तों में 2 हजार 85 रुपये की मूल राशि चुकानेवाले लाभार्थियों को ब्याज भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अतिदेय किस्तों पर प्रति वर्ष प्रति सैकड़ा 4 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा। 
पुणे जिले के इच्छुक लाभार्थीयों ने आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास महामंडल (मर्या.) डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, ‘बी’ विंग, ग्राउंड फ्लोर, मेंटल हॉस्पिटल कॉर्नर, येरवडा, पुणे, फोन नंबर 020- 29703049 पर संपर्क करने की अपील जिला व्यवस्थापक एस. आर. बडगुजर ने की है।

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