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निजी अनुबंधित यात्री वाहनों द्वारा मनमाना किराया वसूली के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने की अपील

पुणे, सितंबर (जिमाका)
निजी संविदा लाइसेंस वाहन द्वारा संबंधित संवर्ग हेतु संपूर्ण बस हेतु प्रति किमी. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पुणे ने किराया दर से 50 प्रतिशत से अधिक किराया वसूलने पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। ई-मेल पते rto.12-mh@gov.in पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है।
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने विभिन्न बस श्रेणियों में स्टेज परिवहन के लिए किराया तय कर दिया है। तदनुसार, निजी अनुबंध लाइसेंस पर वाहन से उस श्रेणी की पूरी बस के लिए प्रति किमी शुल्क लिया जाएगा। सरकार ने 27 अप्रैल 2018 को एक शासकीय निर्णय जारी कर अधिकतम किराये की दर निर्धारित की है जो किराये की दर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
हालाँकि, ऐसी शिकायतें हैं कि कुछ निजी यात्री बसें त्योहारों और भीड़ सीजन के दौरान यात्रियों से मनमाना किराया वसूलती हैं। इस पृष्ठभूमि में, सरकार द्वारा निर्धारित प्रति किमी किराया से अधिक किराया वसूलने वाले निजी ट्रैवल और बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी बस मालिक चालक को नियमानुसार यात्री टिकट किराया लेना चाहिए।
गणेशोत्सव व त्यौहारों को दौर शुरू हो रहा है। इसे मद्देनजर रखते हुए नागरिकों को यात्रा करते समय आनेवाली परेशानी के बारे में  प्रादेशिक परिवहन कार्यालयीन समय में 020-26058080, 26058090 ध्वनि क्रमांक पर संपर्क करें या rto.12-mh@gov.in ई-मेल आईडी पर शिकायत दर्ज करें। यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दी गई है।

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