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आयकर पात्र पेंशनभोगियों से आयकर गणना विकल्प 27 अक्टूबर तक कोषागार में प्रस्तुत करने हेतु अपील

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष से आयकर नियमों में बदलाव हुआ है, जिसके कारण दो तरह से आयकर कटौती की जायेगी। पुराने टैक्स प्रणाली को अपनाने के स्लैब में बदलाव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुणे शहर और जिले के सभी आयकर पात्र पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि यदि वे पुरानी कर प्रणाली के तहत आयकर की गणना करना चाहते हैं तो 27 अक्टूबर तक कोषागार में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। यह अपील कोषागार कार्यालय द्वारा की गई है। 
पुरानी आयकर प्रणाली का विकल्प चयनित सभी पेंशनभोगियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी, 80 सीसीसी, 80 डी और 80 जी के तहत किए गए निवेश का विवरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कोषाध्यक्ष कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। जिन पेंशनभोगियों के समय पर आयकर मुक्त निवेश दस्तावेज प्राप्त नहीं होंगे, उनकी पेंशन से नियमानुसार आयकर काटा जाएगा। यह जानकारी वरिष्ठ कोषागार अधिकारी ने दी है। 

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